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Rajasthan News : भजनलाल सरकार हुई सख्त, पंचायतों की भूमि से अतिक्रमण नहीं हटा तो नपे जाएंगे सरपंच-वीडीओ

Rajasthan : राजस्थान में भजनलाल सरकार कार्रवाई करने की ओर बढ़ रही है। ग्राम पंचायत की जमीन पर अतिक्रमण हटाया जाएगा। आदेश ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि परिपत्र को नहीं मानने पर संबंधित ग्राम पंचायत के संरपच और ग्राम विकास अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी।
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Rajasthan News : भजनलाल सरकार हुई सख्त, पंचायतों की भूमि से अतिक्रमण नहीं हटा तो नपे जाएंगे सरपंच-वीडीओ

Saral Kisan, Rajasthan Government Strictness Action : राजस्थान में भजनलाल सरकार कार्रवाई करने की ओर बढ़ रही है। ग्राम पंचायत की जमीन पर अतिक्रमण हटाया जाएगा। आदेश ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि परिपत्र को नहीं मानने पर संबंधित ग्राम पंचायत के संरपच और ग्राम विकास अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी।परिपत्र में कहा गया है कि विभाग को पता चला है कि खातेदारी और आबादी भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है। लेकिन अतिक्रमण हटाने के लिए कुछ ग्राम पंचायतों ने सफलतापूर्वक काम नहीं किया है। इसलिए निर्देशित किया जाता है।  

ग्राम पंचायतों में पंचायत भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें न केवल उदयपुर जिले में बल्कि पूरे प्रदेश में मिलती हैं। भजनलाल सरकार ने गांवों में पंचायतों की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरपंचों और वीडीओ को सजा मिलेगी अगर पंचायतों की जमीन पर अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। अब सरकार कार्रवाई करेगी। इस संबंध में सरकार ने दो दिन पहले आदेश जारी कर सरपंचों को अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया है। राजस्थान सरकार ने भी कहा है कि सरपंचों को पंचायतीराज कानून से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। सरपंच ऐसा नहीं कर पाते तो सरकार के स्तर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सरपंच को नोटिस देना चाहिए

अतिक्रमण की पुष्टि होने पर सरपंच को आबादी क्षेत्र से अतिक्रमणियों को बाहर निकालने का आदेश देना होगा। पंचायत, सदस्य या सचिव को अतिक्रमण की सूचना दी जाएगी। यही नहीं, सरपंच को अतिक्रमण को तुरंत रोका जाना चाहिए। अन्यथा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अतिक्रमी के खर्चे व हर्जाने पर की जाएगी।

सर्वे करना होगा, समिति तीन पंचों से बनेगी

आदेश के अनुसार जनवरी और जुलाई में आबादी, तालाब और चरागाह भूमि पर अतिक्रमण का सर्वे करना होगा। इसके लिए एक तीन सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। ग्राम पंचायत आबादी क्षेत्र में किए गए किसी भी अतिक्रमण का विवरण ग्राम विकास अधिकारी के रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।

तहसीलदार को रिपोर्ट करें

तालाब तल या चारागाह भूमि पर अतिचार हटाने की रिपोर्ट तहसीलदार को दी जाए। आदेश में कहा गया है कि पंचायत, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 110 के अनुसार पुलिस की सहायता भी ले सकती है, पंचायत भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए सीधे ही या अपने क्षेत्र के उपखंड मजिस्ट्रेट से प्रार्थना करते हुए।

शासन सचिव द्वारा जारी आदेश

परिपत्र में कहा गया है कि पंचायत यह सुनिश्चित करें कि चरागाह भूमि के अतिचारियों पर तहसीलदार द्वारा अधिरोपित शास्तियों की सभी रकमें पूरी तरह से पंचायत निधि में जमा कर दी जाएं। संबंधित सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी को इस आदेश की अवहेलना करने पर कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश शासन सचिव और आयुक्क्त रवि जैन ने जारी किया है।

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