home page

बदलाव: जयपुर में 40 हेक्टेयर, द्वितीय श्रेणी के शहरों में 20 हेक्टेयर और छोटे शहरों में 10 हेक्टेयर में बसाई जा सकेगी टाउनशिप

Changes Townships : राजस्थान में एक बार फिर टाउनशिप नीति में बदलाव किया जा रहा है। प्रस्तावित नई टाउनशिप नीति को लेकर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने निर्देश दिए हैं।
 | 
बदलाव: जयपुर में 40 हेक्टेयर, द्वितीय श्रेणी के शहरों में 20 हेक्टेयर और छोटे शहरों में 10 हेक्टेयर में बसाई जा सकेगी टाउनशिप  

Changes Townships : राजस्थान में एक बार फिर टाउनशिप नीति में बदलाव किया जा रहा है। प्रस्तावित नई टाउनशिप नीति को लेकर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने निर्देश दिए हैं। जोड़े जा रहे नए प्रावधानों के अनुसार भविष्य में बनने वाली नई टाउनशिप के लिए अब जयपुर में कम से कम 40 हेक्टेयर, द्वितीय श्रेणी के शहरों जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, अजमेर आदि में 20 हेक्टेयर अधिक भूमि की आवश्यकता होगी। 

तृतीय श्रेणी के छोटे शहरों में न्यूनतम 10 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। नीति के प्रारूप को यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मंजूरी दी, नई नीति में चरणबद्ध विकास का प्रावधान किया गया है। अब एकीकृत आवासीय टाउनशिप कहीं भी लाई जा सकेगी। लेकिन विकासकर्ता को इस टाउनशिप में ग्रुप हाउसिंग विकसित करनी होगी। 

चरणबद्ध विकास की बाध्यता लागू नहीं होगी

प्रस्तावित नीति प्रावधान के अनुसार एकीकृत आवासीय टाउनशिप के लिए चरणबद्ध विकास की बाध्यता लागू नहीं होगी।  चरणबद्ध तरीके से नहीं बल्कि सामान्य तरीके से टाउनशिप लाने में हम सफल होंगे। नई टाउनशिप नीति के तहत राज्य स्तरीय समिति बनाई जाएगी। शहरी विकास मंत्री की अध्यक्षता में क्रियान्वयन एवं निगरानी समिति गठित की जाएगी।

Latest News

Featured

You May Like