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उत्तर प्रदेश के बलिया में कोर्ट ने दहेज़ हत्या में मां और बेटे को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

आरोपी पति शाम बहादुर राजभर और सास चिंता देवी को दोषी करार देते हुए अपर जिला न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश तिवारी अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
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उत्तर प्रदेश के बलिया में कोर्ट ने दहेज़ हत्या में मां और बेटे को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Ballia News : उत्तर प्रदेश में बलिया की एक स्थानीय अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बताया जा रहा है कि मामला साढ़े 4 साल पुराना था. जिसको लेकर अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक ज्ञान प्रकाश तिवारी की अदालत में यह फैसला आया है.

इस दहेज हत्या के मामले में साढ़े 4 सालों तक दोनों तरफ के पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी पति शाम बहादुर राजभर और सास चिंता देवी को दोषी करार देते हुए अपर जिला न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश तिवारी अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आजीवन कारावास के साथ-साथ दोनों दोषियों के ऊपर चार-चार हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

मृतका के भाई मनोज कुमार ने थाना खेजुरी में फिर दर्ज कराई थी जिसमें उसकी बहन ममता राजभर की शादी गांव करम्मर में श्याम बहादुर राजभर निवासी खेजूरी से हुई थी. शादी के बाद ससुराल वालों ने मोटरसाइकिल और 2 लाख रुपए की मांग की थी. न देने पर भी उसकी बहन को प्रताड़ित करते थे.

ये है पूरा मामला 

पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने मंगलवार को जानकारी दी की खजूरी थाना क्षेत्र में करम्मर गांव में गत 27 अक्टूबर 2019 को ममता राजभर ( 25 ) की हत्या कर दी गई थी. इसके बाद मृतका के भाई मनोज कुमार की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ( बी) और 498 ( ए ) तथा दहेज प्रतिबंध अधिनियम की धारा चार में श्याम बहादुर राजभर और सास चिंता देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. वही इस मामले में पुलिस ने जांच करके दोनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया जिस पर अदालत ने ये फैसला सुनाया.

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