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उत्तर प्रदेश के इस जिले को लोगों देना होगा ज्यादा टैक्स, नगर निगम ने 25 गुना बढ़ाई फीस

यूपी के आगरा में रह रहे लोगों की जेब अब और कमजोर होगी। बता दे की टैक्स नगर निगम ने बढ़ा दिया है। वसीयत, उत्तराधिकार आधारित भवनों पर नामांतरण शुल्क 25 गुना बढ़ा दिया गया है। 

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People of this district of Uttar Pradesh will have to pay more tax, Municipal Corporation increased the fees by 25 times

Agra News: यूपी के आगरा में रह रहे लोगों की जेब अब और कमजोर होगी। बता दे की टैक्स नगर निगम ने बढ़ा दिया है। वसीयत, उत्तराधिकार आधारित भवनों पर नामांतरण शुल्क 25 गुना बढ़ा गया है। वहीं, बारिश के मौसम में शहरवासी जलभराव से गुजर रहे हैं। कचरा नहीं निकालने से दिनभर बदबू आती रहती है। 

6 प्रस्तावों को मंजूरी मिली 

आगरा नगर निगम की दूसरी बैठक हुई। इसमें छह प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें जनता पर टैक्स बढ़ाने भी शामिल हैं। इसके अनुसार, नामांकन शुल्क में बीस गुना की बढ़ोतरी की अनुमति दी गई है। नामांतरण शुल्क अब 5000 रुपये है, जबकि पहले 200 रुपये था।

बैनामा बिल 

वहीं, बैनामों पर सर्किल रेट के अनुरूप एक प्रतिशत शुल्क लगाया गया है। मलबा शुल्क भी 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर से 232 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। लोगों को प्रति वर्ग मीटर 20 रुपये का निरीक्षण शुल्क भी देना होगा। 

नक्शे के लिए इतना पैसा देना होगा

आगरा नगर निगम नक्शा पास करने के लिए एनओसी पर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर का शुल्क लगता था. लेकिन कार्यकारिणी ने प्रस्ताव संख्या 3 में सुदृढीकरण शुल्क के रूप में 192 रुपये और अंबार शुल्क के रूप में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर का शुल्क लगाया है। प्रति वर्ग मीटर की निरीक्षण लागत 20 रुपये होगी। अब नगर निगम में एनओसी के लिए 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की जगह 252 रुपये देना होगा। 

लेआउट भी लागू होगा

साथ ही, आगरा नगर निगम की कार्यकारिणी ने लेआउट मानचित्र को मंजूरी देने के लिए विकास अनुज्ञा शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। एक हेक्टेयर तक जमीन पर 10 हजार रुपये का शुल्क प्रस्तावित है; एक से ढाई हेक्टेयर तक 20 हजार रुपये का शुल्क प्रस्तावित है; और पांच हेक्टेयर तक 30 हजार रुपये का शुल्क प्रस्तावित है। 

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