PAN Card से की ये 4 गलती डाल देगी आपको परेशानी में, लग जाएगा 10000 का जुर्माना
Saral Kisan (Income Tax Department) : पैन कार्ड, 10 अंकों की अल्फान्यूमेरिक आईडी के साथ इनकम टैक्स विभाग से जारी किया जाता है। आपके पैन कार्ड से आपकी आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इसलिए हर किसी के पास पैन, यानी स्थायी खाता संख्या होनी चाहिए। यह कार्ड भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आपके पास पैन कार्ड है और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको विशिष्ट नियमों के बारे में पता होना चाहिए।
पैन कार्ड धारकों को इन बातों को जानना चाहिए:
हर पैन कार्ड रखने वाले को पता होना चाहिए कि क्या गलतियां उनके लिए भारी पड़ सकती हैं और किसी भी गलत काम से बचना चाहिए। आपके पास भी पैन कार्ड है, तो आइए जानते हैं कि किन चार गलतियों के कारण आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है और आयकर विभाग कब आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है?
पेन कार्ड पर जुर्माना कब देना चाहिए?
यदि आप पैन कार्ड रखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक से अधिक पैन कार्ड रखना कानूनन अपराध है। यदि कोई दो पैन कार्ड से गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आयकर विभाग की कार्रवाई करने वाले व्यक्ति को 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। दो पैन कार्ड या इससे अधिक होने पर आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
पेन कार्ड में कई उपयोग
यद्यपि आपके पास एक ही कार्ड हो सकता है, विभाग के अनुसार आप दो पैन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति एक से अधिक बार पैन कार्ड से भुगतान करता है, तो ऐसा होता है। यदि आप एक बार पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और आप नहीं मिलते हैं, तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं।
पेन कार्ड में कोई गलती
आपके पैन कार्ड में 10 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है अगर आपके पैन कार्ड में जन्म तिथि, नाम, पता या कुछ भी गलत लिखा हुआ है, जिसे सही करने की बजाए आपने दूसरे पैन कार्ड के लिए आवेदन किया है।
नवीन पैन कार्ड शादी के बाद
शादी करने के बाद अधिकांश महिलाएं अपना सरनेम बदलती हैं, साथ ही पैन कार्ड भी बदलती हैं। लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। विभाग ने कहा कि आप कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं अगर आपका सरनेम बदला है या नाम, पता या जन्मतिथि में बदलाव करना चाहते हैं। नए कार्ड के लिए अप्लाई करते समय आपके पास दो पैन कार्ड होंगे, जिससे आप पर कार्रवाई हो सकेगी।
PAN कार्ड कैसे सरेंडर या कैंसल करें?
पेन कार्ड को कैंसल या सरेंडर करने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके अपना सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन विधि अपनाना चाहते हैं, तो आपको UI या NSDAL टिन सुविधा केंद्र जाकर 49A फॉर्म भरना होगा। आपको यहां अपने पैन कार्ड की जानकारी भरकर फॉर्म भरना होगा।
वहीं, NSDL की आधिकारिक वेबसाइट https://nsdl.co.in/ पर जाकर पैन कार्ड को ऑनलाइन सरेंडर करना चाहिए। यहां पर आप अपने पैन कार्ड की जानकारी भरें। इसके बाद आपको सेक्शन 11 में एक अतिरिक्त पैन का विवरण भरना होगा। आपको यहां दूसरे पैन कार्ड की एक कॉपी भी देनी होगी, फिर आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
पेन कार्ड खो जाए या चोरी हो जाए तो क्या करें?
अगर आपका पैन कार्ड कहीं खो गया है या चोरी हो गया है यदि आपका पैन कार्ड टूट गया है, तो आपको नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने से पहले पुराने पैन कार्ड को लेकर FIR दर्ज करना होगा और इनकम टैक्स विभाग को बताना होगा कि आपके पास पैन कार्ड नहीं है।
ये पढ़ें : उत्तर प्रदेश के इस शहर में एक और सड़क बनेगी फोरलेन, मंजूरी के बाद टेंडर जारी