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Sarkari Yojana : केंद्र सरकार की यह स्कीम 456 रुपये में देगी 4 लाख का फायदा, मिल रहा मोटा लाभ

Sarkari Yojana : आम जनता की आर्थिक सहायता के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई तरह की स्कीमें चलाई गई है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि केंद्र सरकार की इस स्कीम में 456 रुपये में आपको चार लाख का फायदा मिलेगा। इस स्कीम से जुड़ी पूरी डिटेल जानने के लिए खबर को पूरा पढ़ ले। 

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Sarkari Yojana: This scheme of Central Government will give benefit of Rs 4 lakh for Rs 456, getting huge benefit

Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna: लोगों के बीमा कवर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में दो योजनाएं शुरू कीं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा दो कार्यक्रम हैं। इसके जरिए आप कम से कम चार लाख रुपये का बीमा कवर ले सकते हैं। आइए इन दोनों कार्यक्रमों को जानें।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY): यह एक वर्ष की जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु को कवर करती है। यह हर साल नवीकृत होता है। मतलब, इस योजना को हर साल बढ़ाना होगा। योजना में नामांकन के लिए पात्र हैं 18 से 50 वर्ष के व्यक्ति जिनके पास एक व्यक्तिगत बैंक खाता या डाकघर खाता है। 50 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति 55 वर्ष की आयु तक नियमित प्रीमियम के भुगतान पर जीवन के जोखिम को जारी रख सकते हैं।

कितना खर्च, कितना फायदा: इस योजना में 436 रुपये प्रति वर्ष की प्रीमियम पर किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का लाइफ कवर मिलता है। योजना के तहत नामांकन खाताधारक के बैंक की शाखा/बीसी पॉइंट या बैंक की वेबसाइट पर जाकर या डाकघर बचत बैंक खाते के मामले में डाकघर में किया जा सकता है। योजना के तहत प्रीमियम ग्राहक के बैंक खाते से हर साल ऑटो डेबिट किया जाता है। 

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)-

यह एक साल की दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता के लिए कवरेज करती है और यह साल-दर-साल नवीकरणीय है। 18-70 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति जिनके पास एक व्यक्तिगत बैंक या डाकघर खाता है, योजना के तहत नामांकन के लिए पात्र हैं।

लाभ-

दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता के लिए 20/- रुपये प्रति वर्ष की प्रीमियम पर 2 लाख रुपये (आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपये) का दुर्घटना मृत्यु सह विकलांगता कवर मिलता है। योजना के तहत नामांकन खाताधारक के बैंक की शाखा/बीसी प्वाइंट या बैंक की वेबसाइट पर या डाकघर बचत बैंक खाते के मामले में डाकघर में जाकर किया जा सकता है। योजना के तहत प्रीमियम खाताधारक के एकमुश्त शासनादेश के आधार पर ग्राहक के बैंक खाते से हर साल ऑटो डेबिट किया जाता है।

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