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Loan नहीं भरने वालों पर सख्त हुआ RBI, जारी हुआ सर्कुलर

RBI - आपको बता दें कि रिज़र्व बैंक ने लोन नहीं चुकाने वालों के लिए सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर का लक्ष्य था कि जानबूझकर लोन नहीं चुकाने वाले उधारकर्ताओं को अलग वर्ग में रखा जाए। इस अपडेट के बारे में अधिक जानकारी के लिए खबर को पूरा पढ़ें। 

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RBI becomes strict on those who do not repay loan, circular issued

Saral Kisan News : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक सर्कुलर निकाला है। बैंक ने इस सर्कुलर में कहा कि जानबूझकर लोन नहीं चुकाने वाले उधारदाताओं को एक अलग वर्ग में रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, उधारकर्ता बैंक से समझौता कर सकते हैं। इसमें वह बैंक से टैग भी ले सकता है।

Jun 2023 में Reserve Bank of India ने एक अतिरिक्त सर्कुलर जारी किया था। बैंक ने इस सर्कुलर में कहा कि जानबूझकर एकमुश्त निपटान की अनुमति केवल उच्च अधिकारी की अनुमति से मिलेगी। आरबीआई ने जारी किए गए सर्कुलर पर कई बहस हो रही है।

आरबीआई क्यों लाया यह नियम-

आरबीआई ने जानबूझकर लोन न चुकाने वालों के लिए सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर का उद्देश्य था कि जो भी उधारकर्ता जानबूझकर लोन नहीं चुका रहे हैं उनको एक अलग वर्ग में शामिल किया जाए। ऐसे में जो उधारकर्ता समय पर लोन चुकाते हैं उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। इसके अलावा लोन लेने के लिए बैंक एक पारदर्शी प्रक्रिया को फॉलो करे।

लिस्ट से नाम कैसे हटाए-

अगर कोई उधारकर्ता समय से लोन नहीं चुका रहा है तो उसका नाम डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इस लिस्ट से नाम हटाने के लिए उधारकर्ता को बैंक के साथ एक समझौता करना होगा। इसी के साथ उधारकर्ता को समझौते की राशि का भुगतान भी करना होगा। अगर कोई उधारकर्ता लोन का भुगतान जानबूझकर नहीं कर रहा है तो बैंक उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी कर सकता है।

डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल होने के बाद उधारकर्ता के पास 6 महीने का समय होगा कि वह अपना नाम डिफॉल्टर लिस्ट से बाहर निकाल दें। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उसके बाद उनके खिलाफ बैंक कड़ी कार्रवाई कर सकता है।

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