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उत्तर प्रदेश में पान मसाला, तंबाकू और गुटखा नही खरीद पाएंगे अब खाने वाले, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

UP News :उत्तर प्रदेश में पान मसाला खाने वालों को योगी सरकार ने दिया तगड़ा झटका। तंबाकू खाने वालों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला।

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उत्तर प्रदेश में पान मसाला, तंबाकू और गुटखा नही खरीद पाएंगे अब खाने वाले, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Uttar Pradesh, Pan Masala : उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने तंबाकू और गुटके का सेवन करने वालों के लिए सुनाई कड़े फैसले। गुटके का सेवन करने वालों के लिए यह बुरी खबर है। उत्तर प्रदेश में आज से बंद होंगी तंबाकू और गुटके की बिक्री। गुटका और पान मसाला का सेवन करने वाले जगह-जगह गंदगी फैलाते है। रेलवे स्टेशन हो बस स्टैंड हो या कोई भी सार्वजनिक स्थान हो हर जगह गुटके वालों ने गंदगी फैला रखी है। स्वस्था और साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्य नाथ सरकार ने यह कड़ा फैसला लिया।

अधिकारियों को दी गई सूचना में कहा गया  खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2000 के तहत विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बधन विनयम, 2011 के वी नियम 2.3.4 के अंदर किसी भी खाद्य पदार्थ में एवं निकोटीन को एक अव्यय के रूप में प्रयोग किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। जिसके अंतर्गत ही उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में तंबाकू युक्त पान मसाला, गुटखा के निर्माण, पैकिंग भंडारण, और करें अभिक्रिया पर  1 अप्रैल 2013 को प्रतिबंध लगाया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के फैंसले का दिया हवाला

अधिसूचना में कहा गया है कि संज्ञान में आया है कि विभिन्न पान-मसाला निर्माण इकाईयों द्वारा तम्बाकू का भी निर्माण पान-मसाला के ही ब्राण्डनेम अथवा किसी अन्य ब्राण्डनेम से किया जा रहा है तथा पान-मसाला के पाउच के साथ ही तम्बाकू के भी पाउच भण्डारित एवं विक्रय किए जा रहे हैं. उच्चतम न्यायालय द्वारा Transfer Case (Civil) No. 1/2010 titled as Central Arecanut
Marketing Copn. & ors. Vs. Union of India में पारित आदेश दिनांक 23.09.2016 में उक्त विनियम 2.3.4 का अनुपालन पूर्णतः कराए जाने का आदेश पारित किया है. विनिर्माण इकाईयों द्वारा अपने ब्राण्ड के पान-मसाला के साथ ही तम्बाकू का निर्माण, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय करने से उपरोक्त विनियम एवं मा. उच्चतम न्यायालय के आदेश की मूल भावना का अनुपालन नहीं हो पा रहा है.

अधिसूचना में आदेश दिया गया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 (2) (a) में आयुक्त, खाद्य सुरक्षा को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनस्वास्थ्य के दृष्टिगत एतद्वारा एक ही परिसर में समान ब्राण्डनेम अथवा भिन्न ब्राण्डनेम से प्रभावी अपमिश्रक तम्बाकू निकोटिन के साथ पान-मसाला का विनिर्माण पैकिंग, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय आज से रोक लगाई जाती है.

 

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