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Liquor in Train Rules : ट्रेन में कितनी शराब ले जा सकते हैं, रेलवे का क्या है नियम ?

Can We Carry Alcohol in Train: दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने की छूट मिलने के बाद अब कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या ट्रेन में भी शराब ले जा सकते हैं?
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Liquor in Train Rules: How much liquor can be taken in the train, what is the rule of Railways?

Train : कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या वे ट्रेन में सीलबंद शराब की बोतल ले जा सकते हैं? कुछ लोग तो यह भी पूछ रहे हैं कि ट्रेन में कितनी मात्रा में शराब ले जा सकते हैं। तो चलिए आज इसी सवालों का जवाब लेकर हम आए हैं।

ट्रेन में शराब ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित (Liquor in Train)

रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) दीपक कुमार ने बताया है कि ट्रेन में शराब ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ट्रेन में आप शराब की बोतल लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर कोई यात्री ट्रेन में शराब ले जाता हुआ पाया गया तो रेलवे की ओर से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145 के तहत कार्रवाई कर सकती है।

ट्रेन में शराब ले जाने पर क्या है सजा? (Punishment for Carry Alcohol in Train)

उत्तर रेलवे ने ट्वीट करके भी जानकारी दी है कि रेल यात्रा के दौरान नशीले पदार्थों या शराब को साथ ले जाना या उसका सेवन करना दण्डनीय अपराध है। ट्रेन में शराब ले जाने पर 1989 की धारा 145 के तहत ऐसा करने पर 500 रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल या दोनों हो सकते हैं। इतना ही नहीं उसका ट्रेन टिकट भी रद्द की जा सकती है।

दिल्ली मेट्रो में 2 सीलबंद शराब की बोतल ले जाने की मिली अनुमति

दरअसल, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन(डीएमआरसी) ने बड़ी राहत दी है। अब मेट्रो में सफर के दौरान यात्री साथ में सील बंद दो शराब की बोतल लेकर यात्रा कर सकता है। शराब के शौकीन लोगों के लिए यह राहत की खबर है।

बिहार और गुजरात में पूर्ण शराबबंदी

भारत में बिहार और गुजरात ही ऐसे राज्य हैं जहां पूर्ण शराबबंदी लागू है। इन राज्यों में शराब के साथ पकड़े गए किसी भी व्यक्ति को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। शराब की बोतल खुली पाए जाने पर भी रेलवे जुर्माना लगा सकता है। यदि कोई ट्रेन एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जा रही है, तो शराब ले जाना भी कर चोरी माना जा सकता है, और दोषी को सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) को सौंप दिया जाएगा, जो राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगी।

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