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Income tax : नौकरी पेशा वालों के लिए बड़ी अपडेट, ITR का होगा नया फॉर्म, हुए बड़े बदलाव

Income tax news :2024 में टैक्स भरने के लिए नया फॉर्म भरना होगा, नौकरी पेशा करने वालों के लिए सरकार ने एक नवीनतम टैक्स फॉर्म जारी किया है, जिसमें कई बदलाव किए गए हैं. आइये जानते हैं इसके बारे में। 

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Income tax: Big update for employed people, there will be a new form of ITR, big changes

Saral Kisan : ये खबर आपके लिए है अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न, यानी ITR, फाइल कर रहे हैं। दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म एक और चार की रिपोर्ट जारी की। इस बार फॉर्म में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आइए इसकी पूरी जानकारी लेते हैं।

फॉर्म में क्या बदला है 

टैक्स रिटर्न फॉर्म में आपको पिछले वर्ष के अपने सभी बैंक खातों (बैंक के प्रकार के साथ) के बारे में बताना होगा। “नए आईटीआर फॉर्म 1 में ओल्ड या न्यू टैक्स सिस्टम को चुनने की आवश्यकता को शामिल किया गया है,” टैक्स एंड कंसल्टिंग फर्म AKM Global के हेड येशू सहगल ने बिजनेस टुडे को बताया। वहीं, आईटीआर 4 में लागू की गई नवीनतम कर व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए फॉर्म 10-IAE भरना होगा।

सहगल ने बताया कि धारा 80सीसीएच के तहत निकासी का दावा करने के लिए एक नया कॉलम जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि अग्निपथ योजना में नामांकित और 1 नवंबर 2022 को या उसके बाद अग्निवीर कॉर्पस फंड की सदस्यता लेने वाले व्यक्ति जमा की गई कुल राशि पर 100% टैक्स कटौती पात्र होंगे।  टैक्स रिटर्न में कैश टर्नओवर को बताने के लिए आईटीआर 4 में एक और बदलाव है, जिसमें "कैश में प्राप्तियां" का एक नया कॉलम जोड़ा गया है।

फॉर्म कब होते हैं नोटिफाई

बता दें कि आईटीआर फॉर्म 1 (सहज) और आईटीआर फॉर्म चार (सुगम) सरल फॉर्म हैं। आमतौर पर वित्त वर्ष के लिए आईटीआर फॉर्म मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में नोटिफाई किये जाते हैं। लेकिन पिछले साल, फॉर्म फरवरी में नोटिफाई किए गए थे। हालांकि, इस साल करदाताओं को जल्दी रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देने के लिए आईटीआर फॉर्म दिसंबर में ही नोटिफाई कर दिये गये हैं। 

किसके लिए कौन सा फॉर्म: फॉर्म 1, सहज को 50 लाख रुपये तक की आय वाले और वेतन, एक घर, अन्य स्रोतों (ब्याज) और 5,000 रुपये तक की कृषि से आय प्राप्त करने वाले निवासी व्यक्ति भर सकते हैं। सुगम फॉर्म 2 वे व्यक्ति, हिंदु अविभाजित परिवार और सीमित देनदारी भागीदारी एलएलपी) वाली कंपनियां भर सकती हैं, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जिनकी कमाई कारोबार तथा पेशे से है।

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