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दुकानदार 10 रुपए का सिक्का लेने में करें आना कानी, तो पछताने के अलावा नहीं बचेगा कोई रास्ता

अगर आप किसी दुकान पर सामान लेने गए हुए हैं और दुकानदार है यह कहकर मना कर दे कि यह सिक्का नहीं चलता या फिर नकली है। तो आपके द्वारा दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। 

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दुकानदार 10 रुपए का सिक्का लेने में करें आना कानी, तो पछताने के अलावा नहीं बचेगा कोई रास्ता

Reserve Bank of India: आरबीआई द्वारा भारत में चलने वाली करेंसी को जारी किया जाता है। हमारे देश में एक से लेकर ₹10 तक के नोट और सिक्के चलते हैं। कई बार जब हम दुकानों पर सामान लेने के लिए पहुंचते हैं तो छोटे-मोटे दुकानदार इन सिक्कों को लेने के लिए काफी आना कानी करते हैं। इन सिक्कों में ₹1 का सबसे छोटा सिक्का और ₹10 का सबसे बड़ा सिक्का शामिल होता है। जिसके चलते इनमें असली और नकली का काफी कन्फ्यूजन बना रहता है।

दुकान वाले के खिलाफ करवा सकते हैं FIR

अगर आप किसी दुकान पर सामान लेने गए हुए हैं और दुकानदार है यह कहकर मना कर दे कि यह सिक्का नहीं चलता या फिर नकली है। तो आपके द्वारा दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक दोबारा जारी किए गए यह सारे सिक्के कानूनन वैध होते हैं और अगर इन सभी सिक्कों को कोई लेने से इनकार करता है, तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इसके बाद दुकानदार को सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

नेशनल क्राइम इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो के अनुसार अगर दुकानदार लीगल टेंडर को नहीं स्वीकार करता है तो उसके खिलाफ भारतीय मुद्रा अधिनियम और आईपीसी की धारा 489 ए और 489 E के तहत मामला दर्ज करवाया जा सकता है। अगर इसमें दुकानदार दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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