UP के इस शहर में सैंकड़ों परिवार हो जाएं सावधान, वसूल होगा 59 साल का किराया
उत्तर प्रदेश के इस शहर में अवैध रूप से शत्रु संपत्ति में रह रहे 300 से अधिक परिवारों पर सख्ती होने वाली है। परिवारों से 59 वर्षों का भुगतान किया जाएगा। 1965 से परिवारों को किराया दिया जाने वाला है।
The Chopal, UP News : अब कानपुर में अवैध रूप से शत्रु संपत्ति में रह रहे करीबन 300 से अधिक परिवारों से किराया वसूल किया जाएगा। 1965 से, बिना किराए के रह रहे लोगों से किराया वसूला जाएगा। 2017 के बाद, किराएदारों को नई दरों से किराया देना पड़ेगा। केंद्रीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक (CEPI) ने इस संबंध में जिलाधिकारी को पत्र भेजा है।
2017 से इसमें नई दरों का भुगतान करने का आदेश हैं। शहर में 34 और यूपी में 6000 से अधिक शत्रु संपत्ति हैं। पाकिस्तान चले गए लोगों की संपत्ति को शत्रु संपत्ति बताया गया। इस तरह की संपत्ति शत्रु संपत्ति अभिरक्षक के अधीन है। शत्रु संपत्ति के रूप में डीएम जिले में उप अभिरक्षक हैं। अब तक, जिला प्रशासन ने 34 शत्रु संपत्ति में से 10 पर कब्जा कर लिया है। ज्यादातर कामर्शियल हैं।
कमर्शियल संपत्ति बेच दी जाएगी। सिर्फ आवासीय संपत्ति से किराया लिया जाएगा। प्रशासन के पास दस संपत्ति हैं, जिसमें नवीनतम सड़क हिंसा के आरोपी मुख्तार बाबा भी शामिल है। संपत्तियों पर रहने वाले लोगों से न्यूनतम किराया लिया गया था। कई जगहों पर कब्जा कर लिया गया था।
किराए का लाइसेंस अनुबंध इन सभी शत्रु संपत्ति पर लागू होगा। सीईपीआई के उपसचिव राजेंद्र कुमार ने सभी शत्रु संपत्ति का लाइसेंस और लीज नवीनीकरण करने का आदेश दिया है। शासन से नया किराया निर्धारण करने के लिए SOP भी जारी किया गया है। 14 मार्च 2017 से नया निर्धारित किराया लागू होगा।
किराया जमा नहीं करने वाले बेदखल हो जाएंगे 10 सितंबर 1965 से, किराया जमा नहीं करने वाले किराये की वसूली निर्धारित SOAP के आधार पर की जाएगी। किराएदार संपत्ति से निकाला जाएगा अगर वह किराया नहीं देता है।
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