Delhi के पुराने वाहन मालिकों के लिए गुड न्यूज, सरकार लाई यह नई पॉलिसी
दिल्ली में पुराने वाहन चालकों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल, दिल्ली परिवहन विभाग जल्द ही एंड ऑफ लाइफ वाहन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला है, जो पुराने वाहन मालिकों को कुछ दंड देकर अपने जब्त हुए वाहनों को घर वापस लाने की अनुमति देगा। इस अपडेट के बारे में अधिक जानकारी के लिए खबर को पूरा पढ़ें।
Delhi News - दिल्ली सरकार जल्द ही अतिरिक्त वाहन मालिकों को खुशखबरी देगी। दरअसल, दिल्ली परिवहन विभाग जल्द ही एंड ऑफ लाइफ वाहन (ELV) कानून को मंजूरी देने वाला है. इस कानून के माध्यम से, पुराने वाहन मालिकों को अपने जब्त हुए वाहनों को कुछ दंड देकर घर वापस लाने की अनुमति मिलेगी। आपको बता दें कि आने वाले दो सप्ताह में दिल्ली सरकार ELV पॉलिसी को बदल सकती है।
ELV पॉलिसी के लागू होने के बाद सबसे अधिक लाभ उन वाहन मालिकों को होगा, जिनके वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी में आने के बाद भी पब्लिक पार्किंग में पार्क थे। वहीं, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने इन वाहनों को जप्त कर लिया। आइए दिल्ली परिवहन विभाग की आने वाली एलवीआई पॉलिसी के बारे में अधिक जानें।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद कानून बनाया जा रहा है—
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार ELV पॉलिसी बना रही है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वाहन मालिकों ने अपने वाहनों को छोड़ने की याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने इसके जवाब में सरकार को कानून बनाने का आदेश दिया, जिसके अनुसार पकड़े गए वाहनों को कुछ जुर्माना देकर छोड़ने का आदेश दिया गया।
ओवरएज वाहन के लिए फाइन का समय
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब्त वाहनों के मालिकों को पांच हजार रुपये और चार-व्हीलर वाहनों के मालिकों को दस हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। साथ ही, चालकों को एफिडेविट देना होगा कि वे अपने वाहनों को न तो पब्लिक पार्किंग में पार्क करेंगे और न ही सड़क पर फिर से चलाएंगे। ओवरलोडेड वाहनों को इसके बाद ही घर भेजा जा सकेगा।
साथ ही, अगर आप अपने पुराने वाहनों को मरम्मत करने के लिए ले जाते हैं, तो आपको परिवहन विभाग को सूचित करना होगा। वहीं गाड़ी या किराए की लॉरी का इस्तेमाल करना होगा। आपको बता दें कि जनवरी से अक्टूबर के बीच पिछले वर्ष लगभग 50 लाख वाहनों का पंजीकरण रद्द किया गया था; इनमें से 15,000 से अधिक वाहनों को अब तक पकड़ा गया है।
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