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क्या माता-पिता पैतृक संपत्ति से बच्चों को किया जा सकता है बेदखल, पढ़िए कानून

समाचार पत्रों में अक्सर आपने पढ़ा होगा कि माता-पिता अपनी संपत्ति से अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। संतान अक्सर अपने माता-पिता से बुरा व्यवहार करती है। जिससे माता पिता बच्चा छोड़ देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या माता-पिता संतान को अपने पूर्वजों की संपत्ति से भी छीन सकते हैं या नहीं। चलिए जानते हैं कानून क्या कहता है:

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Can parents evict children from ancestral property, read the law

Saral Kisan: किसी को संपत्ति से बेदखल करने का अर्थ है कि उसके संपत्ति पर कानूनी अधिकार समाप्त हो गया है। आपने भी इस बारे में सुना होगा, लेकिन आप जानते हैं कि माता-पिता अपनी संपत्ति से बच्चों को छोड़ सकते हैं। जब पुश्तैनी संपत्ति की बात आती है, माता-पिता को अपनी खुद की कमाई या बनाई संपत्ति से अपने बच्चों को बेदखल करने का पूरा अधिकार है। वैसे तो कानून माता-पिता को दी गई संपत्ति भी वापस लेने का अधिकार देता है, लेकिन यह उनके द्वारा बनाई गई संपत्ति तक ही सीमित है।

यही नहीं, अगर माता-पिता को लगता है कि उनकी संतान बुरा व्यवहार कर रही है, तो वे उसे दी गई संपत्ति वापस ले सकते हैं। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट इसके लिए अनुमति देता है। यह कानून भी संतान को बेदखल करता है।

बेदखल करने के बाद संतान को पैतृक संपत्ति में हक मिलेगा या नहीं, इसका पता लगाने के लिए

अब आम तौर पर लोगों के मन में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या पूर्वजों की संपत्ति से भी हक छिन जाएगा अगर माता-पिता छोड़ देंगे? लेकिन "नहीं" इसका सीधा जवाब है। संतान को माता-पिता केवल अपनी पैदा हुई संपत्ति से ही छोड़ सकते हैं। उन्हें बेदखल करने के बाद भी उनके बेटे या बेटी को उनकी संपत्ति पर अधिकार रहेगा। यहाँ एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर उस पैतृक संपत्ति को कहीं विभाजित किया गया है, तो वह फिर से पुश्तैनी नहीं रह जाती। पिछली चार पीढ़ियों से संपत्ति अविभाजित ही रहनी चाहिए।

क्या संतान अपने पिता की संपत्ति पर हक दावा कर सकती है? 

ऐसा नहीं है कि उत्पीड़ित संतान हमेशा पैतृक संपत्ति पर अधिकार दावा कर सकती है। 2017 में पारित मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत, उत्पीड़ित माता-पिता पुश्तैनी जायदाद से भी अपने संतान को बेदखल करने की मांग कर सकते हैं। कोर्ट बेदखली का आदेश दे सकता है अगर वह उनकी शिकायत को सही मानता है। 2020 में मुंबई में ऐसा मामला हुआ था।

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