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केन्द्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली- NCR में डीजल जेनरेटर को किया बैन, जाने वजह

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केन्द्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली- NCR में डीजल जेनरेटर को किया बैन

SARAL KISAN - दिल्ली और NCR क्षेत्र में एक OCT. से Diesel से चलने वाले जेनरेटर के इस्तेमाल पर अब पाबंदी होगी। बता दे की केन्द्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएमसी) ने दिल्ली और सभी NCR राज्यों को आदेश जारी किए हैं। आपको बता दे की स्वच्छ ईंधन पर और डुअल मोड पर चलने वाले जेनरेटरों को 6 अलग-अलग श्रेणियों में छूट भी रहेगी। 

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30 सितंबर तक कर लें तैयारी

आयोग ने स्पष्ट किया कि जिन शर्तों के साथ जेनरेटर के इस्तेमाल की छूट दी गई है, उसे लेकर 30 सितंबर तक तैयारियां पूरी कर ली जानी चाहिए। आयोग ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इन पाबंदियों को लागू करने और उनकी निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।

उत्सर्जन

प्रदूषण की बड़ी कारणों में Diesel जेनरेटर से निकलने वाले उत्सर्जन को भी शामिल भी किया जाता है। यूं तो राजधानी और NCR में आमतौर पर ही प्रदूषण का स्तर सामान्य से अधिक रहता है, लेकिन जाड़े में सबसे अधिक प्रदूषण भी होता है। आपको बता दे की इसी के चलते ग्रैप के लागू होने के वक्त से ही Diesel जेनरेटर का इस्तेमाल को रोकने या इसका इस्तेमाल सीमित करने पर जोर भी दिया जाता रहा है।

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केन्द्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन

आयोग ने Diesel जेनरेटर सेट के इस्तेमाल पर अब एक अक्टूबर से पूरी तरह से पाबंदी लगाने का फैसला किया है।वहीं, नए मानकों वाले बड़ी क्षमता के जेनरेटर को भी छूट दी गई है।

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