TRAI के नए नियम से चिंता में टेलिकॉम कंपनियां, 24 घंटे नेटवर्क बाधित का मिलेगा डबल जुर्माना
इसका सामना करने के लिए कंपनियों ने एक नया प्लान बनाया है। आज हम आपको नए नियम और टेलिकॉम कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे नए प्लान के बारे में बताने वाले हैं। इसके साथ-साथ हम आपको बीएसएनएल 5G से जुड़ी जरूरी जानकारी भी देने वाले हैं।
जिस तरह ट्राई ने नई नियमों को लागू कर दिया है, वहीं दूसरी ओर बीएसएनल अपने नेटवर्क को 5G में ले जाने की तैयारी कर रहा है। जिससे टेलीकॉम प्रोवाइडर की चिंता बढ़ गई है। अब इस चिंता से छुटकारा पाने के लिए प्राइवेट टेलीकॉम प्रोवाइडर कंपनियां केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटाना वाली है।
इसे लेकर एक नई रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि कंपनियां बहुत जल्द केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात करने वाली है। इसके चलते कंपनियों ने जानकारी भी दी है। लेकिन आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है, तो इसका सीधा असर मोबाइल यूजर पर पड़ने वाला है। जिससे मोबाइल यूजर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
Trai के इस फैसले से परेशानी
ट्राई द्वारा जारी किए गए नए नियम की वजह से टेलीकॉम प्रोवाइडर कंपनियों पर भार काफी बढ़ गया है। इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कंपनियों के प्रतिनिधि बहुत जल्द इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात करने वाले हैं। कंपनियों का कहना है कि ऐसी अर्थव्यवस्था में इतने सख्त नियम किसी भी देश में नहीं बनाए गए हैं। इससे टेलीकॉम इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा और ग्राहकों को मिलने वाले बेनिफिट भी कम हो जाएंगे।
इन नियमों का करना पड़ेगा पालन
अगर कोई भी नेटवर्क 12 घंटे तक ठप रहता है तो इसे 1 दिन के रूप में गिना जाएगा और टेलिकॉम कंपनियों को एक दिन की वैलिडिटी को बढ़ाना पड़ेगा।
अगर ब्रॉडबैंड की सेवा तीन दिन तक खराब रहती है तो कंपनियों को मुआवजा देना पड़ेगा। इस मुआवजा राशि को 50000 से बढ़ाकर ₹100000 तक कर दिया गया है।
वहीं अगर 24 घंटे नेटवर्क आउटेज की स्थिति बनती है तो कंपनियों को भुगतान करना पड़ेगा। यानी इन नेटवर्क को लेकर टेलीकॉम कंपनियों को काफी सुधार करने की जरूरत है।
ट्राई के नए नियमों में कई चीजों को शामिल किया गया है। ब्रॉडबैंड और वायर लाइन, वायरलेस सेवा विनियम 2024 का कंपनियों को सख्ती से पालन करना पड़ेगा और पालन नहीं करने पर भारी जुर्माना भी भरना पड़ेगा।