home page

खेत में नही दाखिल होंगे नीलगाय और आवारा पशु, सरकार से 56 हजार रुपए ले क़र करें ये इंतज़ाम

Tarbandi Yojana :किसने की फसलों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मौसम के अलावा किसानों की फसल खराब करने में कहीं और कारण भी शामिल है। अब नीलगाय और आवारा पशुओं से किसानों को मिलेगा छुटकारा।

 | 
खेत में नही दाखिल होंगे नीलगाय और आवारा पशु, सरकार से 56 हजार रुपए ले क़र करें ये इंतज़ाम

Rajasthan Government : नीलगाय, जंगली जानवर और आवारा पशुओं द्वारा किसानो कि पकि हुई फसल को अपने पैरों के नीचे रोंद कर खराब कर दिया जाता है। किसानों को इस नुकसान से बचने के लिए खेत के चारों तरफ तारबंदी करनी जरूरी है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए बड़ी पहल शुरू की है।

राजस्थान सरकार नें राजस्थान एग्री इंफ्रा मिशन के अंतर्गत चैनलिंक और कांटेदार तारबंदी परियोजना की शुरुआत की है। राज्य सरकार की परियोजना के अंतर्गत कुल 3 लाख मीटर खेतों की तारबंदी की जाएगी। इसमें सामान्य 2 लाख 31 हजार और सामान अनुसूचित जाति के 60 हजार तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग में 9000 मीटर किसानों के खेतों की तारबंदी का लक्ष्य तय किया गया है।

कितनी मिलेगी अनुदान राशि

राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार, किसानों को तारबंदी के लिए लागत का 50% ज्यादा राशि का अनुदान दिया जाएगा। इसमें तारबंदी योजना के अंतर्गत सीमांत और लघु सीमांत किसानों को 10 फीसदी अधिक सब्सिडी दी जाएगी। 50 फ़ीसदी में 40 हजार रूपए और 10 प्रतिशत बढ़ने वाले किसानो को 8 हजार अतिरिक्त राशि के साथ  48000 रूपए राशि प्रदान की जाएगी।

ग्रुप में तारबंदी करने पर मिलेगा इतना अनुदान

10 या 10 से अधिक किसान द्वारा सामुदायिक स्तर पर तारबंदी के लिए आवेदन करने पर लागत का 70% या अधिकतम राशि 56,000 रुपये जो भी कम हो प्रति किसान 400 रनिंग मीटर अधिकतम तक अनुदान देय है। साथ ही 400 मीटर से कम होने की स्थिति पर प्रोरेटा बेसिस पर गणना के आधार पर अनुदान देय होगा। 

कोन से किसान ले सकते है लाभ 

कृषि विभाग के अनुसार, इस मुहिम का लाभ सभी श्रेणी के किसानों को दिया जाएगा। व्यक्तिगत आवेदन होने की स्थिति में न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि एक स्थान पर होना जरूरी है। किसान समूह होने कि स्थिति में एक किसान समूह में न्यूनतम 2 किसान और 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि और सामुदायिक रूप से तारबंदी करने पर न्यूनतम 10 किसान और 5 हेक्टेयर कृषि भूमि एक स्थान पर होना अनिवार्य है। 

यहाँ करे अप्लाई

किसान खुद या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर राज-किसान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करा सकेंगे. आवेदक आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किए जाने की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन ही मिल सकेगा। 

ये कागजात जरूरी

आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेज जनआधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (जो 6 माह से अधिक पुरानी नहीं हो) ट्रेस नक्शा जो की सक्षम स्तर से प्रमाणित हो जरूरी है. लघु और सीमान्त श्रेणी किसानों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न होना और जन आधार कार्ड में सीडिंग होना जरूरी है। 

तारबंदी के बाद करें यह काम

तारबंदी किए जाने से पहले और कमा पूरा होने पर जियो टैगिंग होगी. अनुदान राशि किसान के खाते में जमा किया जाएगा। आवेदनों का निस्तारण पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर होगा। डेढ़ गुना से अधिक आवेदन होने की स्थिति पर लॉटरी के द्वारा लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। 

Latest News

Featured

You May Like