बेटी की शादी पर 31000 रुपए का शगुन दे रही सरकार
Himachal Pradesh : सरकार द्वारा गरीब परिवारों लाभ देने के लिए अनेक परियोजना चला जा रही है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको परियोजना की पूरी जानकारी नहीं होती जिस वजह से वह लाभ नहीं उठा पाते है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा चलाई जा रही शगुन योजना। इसके अंतर्गत बेटियों को 31000 रुपए की राशि दी जाती है।
Himachal Govt Schemes : हिमाचल प्रदेश सरकार गरीब जनता के लिए कई तरह की योजनाएं चल रही है। प्रदेश सरकार की तरफ से बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए यह कल्याणकारी परियोजनाएं चलाई जा रही है। इन परियोजनाओं में शगुन योजना भी शामिल है। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों की शादी पर शगुन वितरण किया जाता है।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गरीब बेटियों की शादी पर सुकून दिया जाता है। इस योजना का लाभ लेने वाली बेटी की उम्र 18 वर्ष से ऊपर तथा बीपीएल परिवार से संबंध रखने वाली हो। सरकार द्वारा चलाई जा रही परियोजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों के शादी में होने वाले खर्च के बाहर को काम करना है।
इस परियोजना का लाभ उठाने के लिए महिला हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी हो। तथा जो लड़कियां हिमाचल प्रदेश के बाहर के लड़के से शादी करती है उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। इस परियोजना के तहत सरकार द्वारा 31 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकार लगातार खर्चे में बढ़ोतरी को देखते हुए समय-समय पर राशि को बाद भी रही है।
इस परियोजना के तहत जिला कार्यक्रम अधिकारी मंजूर करने में सक्षम है। परियोजना का लाभ उठाने के लिए महिला के माता-पिता तथा अभिभावक और यदि लड़की बेसहारा है तो वह खुद बाल विकास परियोजना अधिकारी को परियोजना का लाभ उठाने के लिए अपना आवेदन भेज सकती है। बाल विकास योजना अधिकारी की ओर से आवेदन पत्र का सत्यापन होता है।
शादी की तारीख से 2 महीने बाद भुगतान
शगुन परियोजना का फायदा उठाने के लिए माता-पिता या अभिभावकों को प्रस्तावित शादी की तारीख से 2 महीने बाद ही अनुदान राशि का भुगतान किया जाता है। यदि विवाह 6 महीने पहले हुआ है तो भी आवेदक अनुदान राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई आवेदक शादी के 6 महीने के बाद आवेदन राशि के लिए अप्लाई करता है तो वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसे परियोजना के तहत लाभ नहीं दिया जाएगा। दी जाने वाली अनुदान राशि बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से आवेदन करता के बैंक खाते में डाल दी जाएगी।
जरूरी दस्तावेज
इस परियोजना का फायदा उठाने के लिए आवेदक या लड़की का हिमाचल प्रदेश का प्रमाण पत्र, माता-पिता या अभिभावक का या फिर लड़की खुद का बीपीएल प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह प्रमाण पत्र शक सम अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। इसके साथ ही लड़की का जन्म प्रमाण पत्र, शादी की प्रस्तावित तारीख, जो संबंधित सरपंच, पार्षद, प्रभारी नारी सेवा सदन, अधीक्षक बालिका आश्रम द्वारा स्थापना किया गया हो।
लड़की से शादी करने वाले व्यक्ति का नाम व स्थाई पता, व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र, वर्ग की उम्र 21 वर्ष से काम नहीं होनी चाहिए। आवेदन करता विभाग अनुदान के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तथा शगुन योजना में से एक ही परियोजना का लाभ उठा सकता है। यदि विवाह अनुदान राशि का उपयोग वितरण की तिथि से 3 महीने की अवधि के अंदर नहीं किया जाता है तो स्वीकृत राशि वापस बाल विकास परियोजना अधिकारी के पास जमा करवानी जरूरी है।