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Personal Loan नहीं चुकाने पर बैंक क्या एक्शन लेता हैं, जानिए काम की बात

Personal Loan Tips : जब पर्सनल लोन समय पर किसी ग्राहक का साथी बनता है, तो ग्राहक को भी इसका समय पर भुगतान करना होगा। लेकिन अगर ग्राहक ने व्यक्तिगत लोन लिया है लेकिन उसे बैंक या वित्तीय संस्थान को नहीं चुका रहा है, तो ऐसा करना महंगा हो सकता है। भारत में व्यक्तिगत ऋण का भुगतान करने में देरी के गंभीर वित्तीय और कानूनी परिणाम हो सकते हैं। नियमों का भी सामना करना पड़ सकता है। अब इन बातों को समझते हैं।
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Personal Loan नहीं चुकाने पर बैंक क्या एक्शन लेता हैं, जानिए काम की बात

Personal Loan : पर्सनल लोन किसी विशिष्ट परिस्थिति या इमरजेंसी में बहुत उपयोगी है। जब पर्सनल लोन समय पर किसी ग्राहक का साथी बनता है, तो ग्राहक को भी इसका समय पर भुगतान करना होगा। लेकिन अगर ग्राहक ने व्यक्तिगत लोन लिया है लेकिन उसे बैंक या वित्तीय संस्थान को नहीं चुका रहा है, तो ऐसा करना महंगा हो सकता है। भारत में व्यक्तिगत ऋण का भुगतान करने में देरी के गंभीर वित्तीय और कानूनी परिणाम हो सकते हैं। नियमों का भी सामना करना पड़ सकता है। अब इन बातों को समझते हैं।

ये हो सकते हैं, लीगल एक्शन

बजाज फिन्सर्व (Bajaj Finserv) का कहना है कि भारत में पर्सनल लोन डिफॉल्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में सिविल मुकदमा शामिल है। बैंक से भुगतान की मांग करते हुए सिविल कोर्ट में मामला दर्ज कर सकते हैं। साथ ही, वेतन या संपत्ति डिफॉल्टर से जब्त हो सकती है। इसके अलावा, कानूनी सहायता से पहले बातचीत और निपटान के विकल्पों की तलाश की जा सकती है। इन सब के अलावा, व्यक्तिगत लोन न चुकाने से ग्राहक का क्रेडिट इतिहास प्रभावित होता है। भविष्य में लोन पाने में बाधा आ सकती है। ग्राहक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, जिसमें कारावास शामिल है, भी मामला दर्ज किया जा सकता है।

बैंक लोन वसूलने में असमर्थ होते हैं तो लोन वसूली एजेंसियों को नियुक्त करने का सहारा ले सकते हैं। इससे ऋण वसूलीकर्ताओं का उत्पीड़न हो सकता है, जो बहुत तनाव और चिंता का कारण हो सकता है।

पर्सनल लोन डिफॉल्टर के लिए RBI के दिशा-निर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक पर्सनल लोन की वसूली में पारदर्शिता का पालन करना अनिवार्य है। बैंकों को लोन डिफॉल्ट के मामलों में आरबीआई के निर्देशों का पालन करना चाहिए। इसमें उधारकर्ताओं को वसूली शुरू होने से पहले नोटिस मिलने का अधिकार है। आरबीआई ने गाइडलाइंस में बैंकों को उचित और सम्मानजनक संचार करने को कहा है। बैंकों को हिंसा से बचने को कहा गया है।

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