UPI payment : अगर गलती से किसी और के अकांउट में गया पैसा तो नहीं लें टेंशन, मात्र 48 घंटे में पैसा मिल जाएगा वापिस
Online Payment Rules : आज के इस डिजिटल युग में सब कुछ इंटरनेट पर होने लगा है। अब लोग UPI या इंटरनेट बैंकिंग (UPI transactions Rules) का उपयोग करते हैं, जैसे छोटे-मोटे सामान खरीदने या खाते में पैसा डालने के लिए. लेकिन कभी-कभी कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है जब पैसा गलत नंबर पर या दूसरे अकाउंट में भेजा जाता है, लेकिन आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। 48 घंटे में आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं।

The Chopal, Online Payment Rules : आजकल अधिकांश लोग UPI का उपयोग करते हैं। यद्यपि इसका उपयोग करने के कई लाभ हैं, लेकिन जब कोई गलत नंबर डाल देता है या गलती से गलत अकाउंट में पैसा ट्रांस्फर करता है, तो यह भी एक मुसीबत बन जाता है। अगर आप भी यूपीआई ट्रांजेक्शन का उपयोग करते हैं, तो आपको जानना चाहिए कि अगर पैसा गलत अकाउंट में चला जाए तो आप अपने पैसे को किस प्रक्रिया से वापस ला सकते हैं। आइए जानते हैं कि पैसे वापस अकाउंट में कैसे आ सकते हैं।
NCIB (National Bureau of Criminal Investigation) ने गलत ट्रांजेक्शन के मामलों को देखते हुए पोस्ट से निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई गाइडलाइन्स इन UPI पेमेंट में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति UPI या इंटरनेट बैंकिंग से भुगतान करते समय पैसा एक गलत अकांउट में भेजा जाए तो ग्राहक को तुरंत ही टोल फ्री नंबर पर शिकायत करनी चाहिए। 18001201740 टोल फ्री फोन नंबर है।
पेमेंट से जुड़ी हर समस्या बताएं-
ग्राहक को कस्टमर केयर पर फोन करके पेमेंट से जुड़ी सभी समस्याओं को बताना चाहिए. इसके अलावा, UPI पेमेंट अपडेट से किस अकाउंट नंबर से पेमेंट हुआ है और कितने बजे पेमेंट किया गया है। तुरंत इसकोर लिया जाएगा और 48 घंटों के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है।
बैंक ब्रांच में पूरी जानकारी दें-
अगर यूपीआई से पैसा गलत अकाउंट में भेजा जाता है, तो पहले पेमेंट होने पर बैंक से संपर्क करें और फॉर्म में पूरी जानकारी दें। इस जानकारी में गलत ऑनलाइन पेमेंट के मैसेज का उत्तर भेजें। इसके अतिरिक्त बहुत सारी जानकारी जुटानी होगी। जैसे, फॉर्म में ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर (TRN), तिथि, रकम और गलत खाते में पैसे भेजे गए की जानकारी भरें।
आप बैंक के खिलाफ bankingombudsman.rbi.org.in पर शिकायत कर सकते हैं अगर वह ऐसी स्थिति में ग्राहक की मदद करने से इनकार करता है। आरबीआई की गाइडलाइनों में स्पष्ट कहा गया है कि बैंकों को ग्राहकों की शिकायतों पर विचार करना और 48 घंटे के भीतर रिफंड करना चाहिए।