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घर में सोना रखने पर लगती है लिमिट, इतने ग्राम से ज्यादा रखा तो हो जाएगी परेशानी

Gold Rule : सोना भारतीयों की मनपसंद धातु होती है। अगर कोई फंक्शन हो या फिर शादी समारोह गिफ्ट के रूप में लोग सोने देना पसंद करते हैं। महिलाओं को सोने के आभूषण पहनना बहुत पसंद होता है। भारत में अक्सर लोग पहले ही सोना खरीद कर रखते हैं। ताकि बच्चों की शादी में किसी तरह की परेशानी ना हो। पर तू क्या आप जानते हैं कि घर में सोना रखने की कितनी लिमिट होती है। 

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घर में सोना रखने पर लगती है लिमिट, इतने ग्राम से ज्यादा रखा तो हो जाएगी परेशानी

Gold at home rules : सोने में निवेश करना एक अच्छा विकल्प माना जाता है। परंतु अगर आप सोना खरीद कर घर में रख रहे हैं। तो इसके लिए एक लिमिट तय की जाती है। अगर लिमिट से ज्यादा सोना घर में मिलता है, तो इनकम टैक्स को इसका हिसाब देना होगा। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि घर में कितना सोना रखा जा सकता है। 

सीबीडीटी के नियमों  के मुताबिक इनकम पर छूट पाने के लिए आपको अपने रेवेन्यू सोर्सेस जैसे एग्रीकल्चर इनकम विरासत में मिला पैसा लिमिट तक सोने की खरीद आदि पर कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर आप अपने घर में यह लिमिट से अधिक सोना रख रहे हैं। तो इनकम की टैक्स की तलाशी के दौरान जप्त किया जा सकता है। 

क्या है लिमिट 

हमारे देश में अपने घर पर सोना रखने के लिए एक लिमिट तैयार की गई है। अविवाहित महिला घर में ढाई सौ ग्राम तक सोना रख सकते हैं। अविवाहित पुरुष केवल 100 ग्राम गोल्ड रख सकता है। वही विवाहित महिला घर में 500 ग्राम तक गोल्ड रख सकती है। वहीं अगर शादीशुदा आदमी घर में सोना रखना चाहता है। तो उसके लिए 100 ग्राम लिमिट तय की गई है। 

गोल्ड पर टैक्स 

आज के समय में आप फिजिकल गोल्ड के साथ-साथ डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं। इसके साथ-साथ अविवाहित महिला ढाई सौ ग्राम गोल्ड और शादीशुदा महिला 500 ग्राम गोल्ड सॉलिड फॉर्म में रख सकती है। इस सोने को अगर 3 साल के अंदर भेज दिया जाता है तो शॉर्ट कैपिटल गेन टैक्स लगता है। वहीं अगर इसे 3 साल के बाद बेचा जाता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गैन tax लगता है। 

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