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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं लगेंगे आरटीओ के चक्कर, 1 जून से बदल जाएगा नियम

अगर आप भी लाइसेंस बनवाने का प्लान बना रहे हैं तो अब आपको सरकारी परिवहन कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 1 जून 2024 कम निजी स्कूलों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण देने और प्रमाण पत्र प्रदान करने की अनुमति मिल जाएगी।
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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं लगेंगे आरटीओ के चक्कर, 1 जून से बदल जाएगा नियम

Driving License : भारत के सड़क और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए नियमों में बदलाव किए गए। अगर आप भी लाइसेंस बनवाने का प्लान बना रहे हैं तो अब आपको सरकारी परिवहन कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 1 जून 2024 कम निजी स्कूलों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण देने और प्रमाण पत्र प्रदान करने की अनुमति मिल जाएगी।

नाबालिक के गाड़ी चलाने पर जुर्माना

ट्रैफिक से जुड़े कहीं नियमों में बदलाव किया गया है। जिसके अनुसार अगर कोई तेज गाड़ी चलाता है तो 1000 से 2000 रुपए के बीच जुर्माना लगेगा। इसी के साथ अगर कोई नाबालिक गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो 25000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके साथ-साथ वाहन मालिक के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने और 25 साल की उम्र तक नाबालिक को लाइसेंस नहीं मिलने का भी प्रावधान है। निजी स्कूलों में लाइसेंस लेने और आवेदन करने के लिए आपके पास जरूरी दस्तावेज़ होने चाहिए।

प्राइवेट ड्राइविंग स्कूलों के लिए नियम

ड्राइविंग सिखाने वाले प्राइवेट स्कूलों के पास कम से कम एक एकड़ जमीन होनी चाहिए। अदर वे चार पहिया वाहनों को प्रशिक्षण दे रहे हैं तो उनके पास दो एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी। ड्राइविंग सिखाने वाले ड्राइवरों के पास कम से कम 5 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ-साथ बायोमेट्रिक और आईटी सिस्टम का भी अनुभव होना चाहिए।

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