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Refund: आपको अभी तक नहीं मिला इनकम टैक्स रिफंड? जानिए क्यों लग रहा समय

Income Tax Refund Pending :  अगर आपको आईटीआर (ITR) रिफंड में देरी देखने को मिले, तो यह बेहद ही निराशा का विषय है। इस सूचना में हम आपको आयकर रिफंड में होने वाली देरी के आम कारणों के बारे में बताने वाले हैं। ताकि, आपको पता चल सके कि आपका टैक्स रिफंड में देरी किस कारण से हो रही है।
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Refund: आपको अभी तक नहीं मिला इनकम टैक्स रिफंड? जानिए क्यों लग रहा समय

Income Tax Refund :  आईटीआर (ITR) रिफंड का इंतजार करना अक्सर मुश्किल होता है। जब आप ईमानदारी से अपना इनकम टैक्स भर रहे हैं और आपके द्वारा भरे गए पैसे वापस पाने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपको देरी देखने को मिले, तो यह बेहद ही निराशा का विषय है। इस सूचना में हम आपको आयकर रिफंड में होने वाली देरी के आम कारणों के बारे में बताने वाले हैं। ताकि, आपको पता चल सके कि आपका टैक्स रिफंड में देरी किस कारण से हो रही है।

आयकर रिफंड में देरी के कारण

  1. ई-वेरिफिकेशन पेंडिंग - यह सबसे आसान तरीका है। जिससे प्रोसेसिंग शुरू नहीं हो सकता जब तक आपका ITR ई-वेरिफाई नहीं किया जाता है।
  2. फिजिकल वैरिफिकेशन में देरी - यदि आप भौतिक सत्यापन का विकल्प चुनते हैं और ITR-V को बेंगलुरु के CPC (केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग केंद्र) को भेजते हैं, तो इस प्रक्रिया में देरी होने के कारण रिफंड भी लेट हो सकता है।
  3. प्रोसेसिंग टाइम - ई-वेरिफिकेशन होने के बाद आयकर विभाग को आमतौर पर 20 से 45 दिन लगते हैं। इसके अलावा रिटर्न अधिक होने पर देरी हो सकती है।
  4. ITR में गलती करें, ठीक - यदि आपके रिटर्न में आयकर विभाग ने कोई गलती पाई है, तो आपको रिफंड देरी से मिल सकता है। इस गलती को ठीक करने के लिए आपको एक नोटिस भी जारी किया जाता है।
  5. बैंक अकाउंट होगा, गलत - अगर आपके द्वारा बैंक खाते की जानकारी गलत दी गई है, तो होल्ड रिफंड, बंद खाता या क्रेडिट को रोक सकती है।
  6. टैक्स एरियर - आपका रिफंड बदल सकता है अगर आपके ऊपर कोई टैक्स बकाया है। टैक्स भुगतान और घोषित टैक्स में अंतर होने पर भी रिफंड देरी होती है।
  7. सिस्टम एरर - आयकर विभाग या आपके बैंक के सिस्टम में कभी-कभी तकनीकी समस्याएं देरी का कारण बन सकती हैं।
  8. पोर्टल अपडेट  - IT पोर्टल में कोई अपडेट या बदलाव होने पर भी प्रक्रिया देरी से चल सकती है।
  9. रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट - अगर रिफंड जारी हो गया है लेकिन भुगतान नहीं हुआ, तो आपको पुनः भुगतान की मांग करनी पड़ सकती है।

रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें

आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने रिफंड स्टेटस को देख सकते हैं।

अगर रिफंड में देरी हो रही है तो क्या करें?

  1. ई-वेरिफिकेशन को जांच करें - यह सुनिश्चित करें कि आपका ITR ई-वेरिफाई किया गया है।
  2. जानकारी को ध्यान से देखें  - आयकर विभाग से मिली किसी भी जानकारी को ध्यानपूर्वक से देखें।
  3. बैंक खाते की जानकारी जाँचे - ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने बैंक खाते की जानकारी भी जांच करें।

रिफंड स्टेटस ऑनलाइन करें, चेक

  1. अपने असेसिंग ऑफिसर से संपर्क करें - अगर रिफंड में काफी देरी हो रही है, तो आप अपने स्थानीय असेसिंग ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं।
  2. शिकायत दर्ज करें - आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

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