RBI Rule : कटे-फटे नोटों पर RBI की नई गाइडलान जारी, इन नियमों से होगा एक्सचेंज
Damage Note Exchange : सभी के पास अक्सर कटे-फटे और पुराने नोट हैं। जब आप इन नोटों को बाजार में बेचने की कोशिश करते हैं, तो दुकानदार आपको उन्हें लेने से मना कर देंगे। साथ ही, एटीएम से पैसे निकालते समय अच्छे नोट भी मिलते हैं। ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिज़र्व बैंक ने कटे-फटे नोटों को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई इस मार्गदर्शिका के बारे में अधिक जानकारी इस खबर में मिलेगी।

The Chopal, Damage Note Exchange : हम गलती से कटे-फटे नोट भेज देते हैं। जो बहुत मुश्किल है क्योंकि दुकानदार ऐसे नोटों को लेने से स्पष्ट रूप से मना करते हैं। फिर बहुत से लोग इन नोटों को भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे हालात में आपके पास बैंक जाकर नोट जमा करने का ही उपाय है।
RBI ने कटे-फटे नोटों के लिए हाल ही में एक दिशानिर्देश जारी किया है। खबर में पढ़ें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कटे-फटे नोटों पर क्या नियम बनाए हैं।
बैंक खराब नोटों को बदलेगा
बाजार में अक्सर नोट खराब या टूट जाते हैं। इसलिए आपके पास बहुत सारे ऐसे बुरे नोट होते हैं। बैंक में जाकर आप ऐसे नोटों को आसानी से नोट एक्सचेंज रूल से बदल सकते हैं। बैंक आपके खराब नोटों को कुछ शर्तों को छोड़कर बदल देता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भी इस बारे में सर्कुलर जारी किया है।
नोट बदलने को बैंक मना नहीं करेगा
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के बैंक नियमों के अनुसार, आप आसानी से अपने नोट अपनी नजदीकी बैंक या फिर आरबीआई ऑफिस में बदल सकते हैं। हालाँकि बैंक इसका स्पष्ट इनकार नहीं कर सकता। इसके लिए एक नोट सीमा है। 1 व्यक्ति एक बार में 20 से अधिक नोट बदल सकता है।
लेकिन 5,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। बैंक इसलिए भुगतान तुरंत करेगा। अगर इससे अधिक के नोट बदले जाते हैं, तो बैंक इसे रीसिव कर लेता है और पैसे आपके अकाउंट में भेजे जाते हैं। बैंक को 50,000 रुपये से अधिक के नोटों को एक्सचेंज करने के RBI नियम पर थोड़ा अधिक समय लगता है।
जब आप एक खराब नोट एटीएम से निकालते हैं तो..
कुछ बैंक एटीएम नियम अक्सर गलत नोट निकालते हैं। अगर आपको भी ऐसा हुआ है, तो क्या करना चाहिए? आपको जिस बैंक में एटीएम है, वहाँ जाना होगा। आपको बैंक शाखा में लिखित रूप से पूरा मामला बताना होगा। साथ ही एटीएम स्लिप लगाकर दिखाना होगा।
अगर एटीएम से स्लिप नहीं आई, तो मोबाइल पर आए एसएमएस की जानकारी देनी होगी। इसके बाद आप आसानी से अपने नोट बदल सकते हैं।
कटे-फटे नोट इतने मिलेंगे
आपको पैसे वापस मिलेंगे जिस तरह से नोट फटा है। 2000 रुपये के नोट का 88 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा होने पर पूरी कीमत मिल जाएगी, 44 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा आधे पैसे मिलेगा। अगर 200 रुपये के फटे नोट का 78 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा (नुकसान नोट एक्सचेंज) सुरक्षित है, तो पूरा पैसा मिलता है, और अगर 39 वर्ग सेंटीमीटर हो तो आधा पैसा मिलता है।
अगर समाधान नहीं है, तो चिंता मत करो।
बैंक अक्सर फटे नोटों को देखता है। नोट को जानबूझकर तोड़ना या जलाना असमर्थ है। RBI के कार्यालय में ही ऐसे नोटों को जमा करना पड़ता है। नोट बदलने से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप 14440 RBI हेल्पलाइन नंबर पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं।