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ITR Filing 2025: कहीं आपका पैन कार्ड तो नहीं हो गया बंद, इस तरीके से हो जाएगा चालू

ITR Filing 2025: यदि आपका PAN कार्ड निष्क्रिय है या आधार से लिंक नहीं है, तो आप ITR फाइल नहीं कर सकेंगे। यहां पर पैन स्टेटस चेक करने, आधार से लिंक करने और निष्क्रिय पैन के नुकसान की पूरी जानकारी प्राप्त करें। 

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ITR Filing 2025: कहीं आपका पैन कार्ड तो नहीं हो गया बंद, इस तरीके से हो जाएगा चालू 

Saral Kisan, ITR Filing 2025: इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सभी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म की अधिसूचना जारी कर दी है। ITR फाइल करने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी, जिसके तहत अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 रखी गई है। लेकिन, यदि आपका पैन अकाउंट नंबर (PAN) निष्क्रिय है या आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया है, तो आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। आपको TDS क्रेडिट क्लेम करने में भी दिक्कत होगी। 

कई लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि उनका पैन कार्ड सक्रिय है या नहीं। और कई बार लिंकिंग न होने के कारण ITR रद्द हो जाता है। आइए जानते हैं कि आप अपना पैन स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, इसे आधार से लिंक करने की प्रक्रिया क्या है, और लिंक न होने पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। 

पैन कार्ड का स्टेटस कैसे चेक करें?

आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्वयं चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड सक्रिय है या नहीं। इसके लिए आपको किसी एजेंट या CA के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। 

  • इनकम टैक्स पोर्टल https://www.incometax.gov.in पर जाएं। 
  • “Verify Your PAN” सेक्शन पर क्लिक करें। 
  • अपना पैन नंबर, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर डालें। 
  • मोबाइल पर OTP आएगा, जिसे भरकर सबमिट करें। 
  • आपको स्क्रीन पर पैन का स्टेटस दिखाई देगा- Active या Inactive। 

यदि पैन सक्रिय नहीं है, तो इसका मतलब है कि यह सरकारी रिकॉर्ड में अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो गया है और इसका उपयोग किसी कानूनी वित्तीय प्रक्रिया में नहीं किया जा सकता। पैन को फिर से सक्रिय करने के लिए इसे आधार कार्ड से लिंक करना होगा। 

PAN-आधार लिंक नहीं तो क्या करें?

यदि आपने PAN को अब तक आधार नंबर से लिंक नहीं किया है, तो आपका PAN का स्टेटस "Active but Inoperative" दिखेगा। यानी PAN नंबर सक्रिय है, लेकिन फिलहाल इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। 

हालांकि, आप अभी भी ₹1,000 का जुर्माना भरकर इसे लिंक कर सकते हैं। जुर्माना भरने के 7 से 30 दिनों के भीतर आपका PAN फिर से Active और Operative हो जाएगा। इसके बाद आपकी TDS क्रेडिट भी Form 26AS में दिखने लगेगी और आप टैक्स भरते समय उसे सही से क्लेम कर सकेंगे। 

आधार से पैन कैसे लिंक करें

सरकार ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। यदि आपने अभी तक यह कार्य नहीं किया है, तो यह आपके पैन को निष्क्रिय कर सकता है। पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया भी काफी सरल है: 

इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन करें। 
“Link Aadhaar” ऑप्शन पर क्लिक करें। 
यहां पैन, आधार नंबर और CAPTCHA भरें। 
अब OTP के जरिए वेरिफिकेशन करना होगा। 
कुछ ही समय में आपका आधार लिंक हो जाएगा। 
यदि आपने पहले से लिंकिंग नहीं की है, तो ₹1,000 का लेट फीस लगेगा। इसे आप वेबसाइट के “e-Pay Tax” सेक्शन से ऑनलाइन ही भर सकते हैं। पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। 

किन्हें आधार से लिंकिंग में छूट मिली हुई है?

सरकार ने कुछ विशेष वर्गों को इस लिंकिंग से फिलहाल छूट दे रखी है। उदाहरण के लिए: 

80 साल या उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन 
असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के निवासी 
विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक (NRI) 
विदेशी नागरिक जिनके पास भारत का पैन है 
यदि आप इनमें से किसी श्रेणी में आते हैं, तो आपको फिलहाल लिंकिंग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी स्टेटस चेक करना आवश्यक है। 

पैन निष्क्रिय रहा तो क्या नुकसान हो सकता है?

पैन को आधार से लिंक करना और उसे सक्रिय रखना केवल एक औपचारिकता नहीं है। यदि आपका पैन निष्क्रिय है या आधार से लिंक नहीं है, तो कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं: 

अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय है तो ITR फाइल नहीं किया जा सकता है। पुराने रिटर्न प्रोसेस नहीं होंगे और रिफंड जारी नहीं होगा। पेनल्टी और नोटिस का खतरा भी बना रहेगा। 

  • TDS और TCS उच्च दरों पर कटेंगे। साथ ही उनका क्रेडिट Form 26AS में नहीं दिखेगा और TDS सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। 
  • PAN निष्क्रिय होने पर बैंक अकाउंट नहीं खुलता, डेबिट/क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता, और ₹50,000 से ज्यादा का नकद लेन-देन संभव नहीं होगा। 
  • म्यूचुअल फंड, FD, और ₹2 लाख से ऊपर के सामान/सेवाओं की खरीद-बिक्री नहीं हो पाएगी। 
  • 15G/15H जैसे फॉर्म जमा नहीं कर पाएंगे, जिससे TDS छूट (Zero TDS) का लाभ नहीं मिलेगा।

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