Income Tax : टैक्सपेयर्स को मिला ताजा अपडेट, आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर आदेश जारी
Income Tax : आयकर विभाग समय-समय पर टैक्सपेयर्स को मार्गदर्शन देता रहता है। हाल ही में टैक्सपेयर्स को महत्वपूर्ण अपडेट दिया गया है। आयकर विभाग ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर ये निर्देश जारी किए हैं। टैक्सपेयर्स को इस अपडेट (update) के बारे में पता होना बहुत महत्वपूर्ण है। समाचार के माध्यम से इनकम टैक्स विभाग की निर्देशों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें।

Saral kisan, Income Tax : आधार कार्ड और पैन कार्ड बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड मालिकों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। बजट 2025 में किए गए बदलावों के तहत आयकर विभाग ने ये दिशा-निर्देश बनाए हैं। सरकार ने इन दिशा-निर्देशों को आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act 1961) की धारा 139A(2) के तहत जारी किया है। आप इस अपडेट को खबर के माध्यम से जानेंगे।
Income Tax Department के दिशा-निर्देश:
वास्तव में, इस अपडेट के अनुसार, अगर आपने भी अपने पैन कार्ड को आधार एनरोलमेंट आईडी का उपयोग करके बनाया है, तो आपको इसे 31 दिसंबर 2025 तक अपने मूल आधार नंबर के साथ बदलना होगा. 1 अक्टूबर 2024 से, आधार नंबर की जगह आधार एनरोलमेंट आईडी की अनुमति देने वाली व्यवस्था समाप्त हो गई है।
पैन कार्ड क्या है?
PAN Card News एक महत्वपूर्ण पत्रिका है। आयकर विभाग परमानेंट अकाउंट नंबर को एकमात्र 10-डिजिट अल्फान्यूमेरिक नंबर जारी करता है। दरअसल, यह निवेशों, हाई वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
आधार क्या है?
अब बात आती है आधार कार्ड (Aadhar card kya hai), जो आज की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना हो या बैंक में काम करना हो। आधार कार्ड बीना असंभव है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India) आधार को 12 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है। यह पता और पहचान के प्रूफ की तरह काम करता है।
पैन कार्ड को अपडेट कैसे करें-
अब आपको 1 अक्टूबर 2024 से पहले अपने PAN कार्ड में मूल आधार नंबर सबमिट करना होगा।
31 दिसंबर, 2025 की समय-सीमा से पहले, आप इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या किसी मान्यताप्राप्त अधिकारी से अपडेट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपके PAN से जुड़े टैक्स फाइलिंग या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।