Income Tax : 2 लाख रुपये से ज्यादा अगर लिया कैश, तो 100 फीसदी लगेगा जुर्माना
Income Tax :आयकर विभाग हमेशा देश के राजस्व के लिए सक्रिय रहता है। यह विभाग निरंतर निगरानी करता है कि कहां और किस प्रकार से कितने पैसे का लेन-देन हो रहा है। किसी भी गड़बड़ी पर आयकर विभाग की कड़ी नजर होती है। नियमों के उल्लंघन पर विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाती है। आयकर विभाग के कैश लेन-देन के लिए भी कुछ नियम निर्धारित हैं, जिन्हें हर नागरिक को जानना आवश्यक है।

Saral Kisan, Income Tax : आज के डिजिटल युग में लोग छोटी से लेकर बड़ी सभी लेन-देन ऑनलाइन करते हैं। फिर भी, कई मामलों में नकद लेन-देन की आवश्यकता पड़ती है।
यदि आप नकद लेन-देन कर रहे हैं और आपसे कोई गलती होती है, तो आपको आयकर विभाग के कानून का सामना करना पड़ेगा। आपको 100 प्रतिशत जुर्माना देना होगा। इसलिए नियमों की जानकारी होना आवश्यक है।
हालांकि, डिजिटलाइजेशन के इस युग में भी देश के कई स्थानों पर नकद लेन-देन का प्रचलन बना हुआ है। इसमें रियल एस्टेट, व्यापारिक सौदे और अन्य सामाजिक कार्य शामिल हैं।
कई लोगों को यह नहीं पता है कि नकद लेन-देन (आयकर) के लिए कुछ नियम हैं, जो सीमाएं निर्धारित करते हैं। ऐसे नियम भी हैं, जिनके कारण आपको सभी पैसे खोने पड़ सकते हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्तीय सलाहकारों और टैक्स विशेषज्ञों द्वारा सोशल मीडिया पर आयकर के संबंध में चेतावनी दी गई है। इसके तहत बड़े नकद लेन-देन (आयकर) पर भारतीय टैक्स कानून के अनुसार कड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है। हाल के दिनों में एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें कहा गया है कि नियम तोड़ना आसान है, लेकिन सजा गंभीर हो सकती है।
100 प्रतिशत जुर्माना लगेगा।
मीडिया में रिपोर्ट्स हैं कि सोशल प्लेटफॉर्म पर नितिन कौशिक के हवाले से कहा गया है कि 2 लाख से अधिक नकद (आयकर) लेने पर पूरा पैसा खोना पड़ सकता है। इसमें आप विभिन्न तरीकों से पैसे लेकर भी नहीं बच पाएंगे।
आयकर अधिनियम (आयकर) की धारा 269 एसटी के अनुसार, 2 लाख और इससे अधिक के नकद लेने पर 100 प्रतिशत जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी एक दिन में आपने जितना लिया है, सभी से हाथ धो बैठेंगे।
इस नियम के अनुसार, एक दिन में 2 लाख से अधिक नकद (आयकर नियम) लेने पर नियम का उल्लंघन माना जाएगा। इसमें आयकर विभाग द्वारा वसूली की जाएगी। यदि आप पूरे दिन में एक बार 1.5 लाख और दूसरी बार 1 लाख रुपये लेते हैं, तो कुल 2.5 लाख रुपये माने जाएंगे और आयकर पर जुर्माना 2.5 लाख रुपये ही लगेगा। इतना ही नहीं, यदि आप तीन दिन में एक-एक लाख करके तीन लाख रुपये देते हैं, तो भी यह नियम के दायरे में आएगा।
इस प्रकार के मामले आ चुके हैं।
एक सीए द्वारा एक वास्तविक मामले का उदाहरण दिया गया है। इसके अनुसार, एक विक्रेता ने एक प्रॉपर्टी डील के लिए छह महीने तक हर महीने 5 लाख रुपये लिए। इसमें हर राशि का भुगतान 2 लाख रुपये से कम रखा गया। हालांकि कुल भुगतान 30 लाख रुपये था। इस विक्रेता पर 30 लाख रुपये का जुर्माना (आयकर) भी लगाया गया।
जुर्माने से बचने के तरीके।
आयकर (आयकर) के जुर्माने से बचने के लिए सबसे पहले नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए 2 लाख रुपये से अधिक नकद लेन-देन (आयकर) को स्वीकार न करें। ऑनलाइन के इस युग में ऑनलाइन लेन-देन का पालन करें। यदि आप आयकर विभाग को पैसे का स्रोत बताते हैं और आपने उस रुपये पर टैक्स भी भरा है, तो आप इससे बच सकते हैं। इसलिए पैसे के लेन-देन के स्रोत और अन्य सभी दस्तावेज साथ रखें।