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बैंक लॉकर से सामान गायब होने पर कितना मिलेगा मुआवजा? जानिए RBI के नए नियम

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बैंक लॉकर से सामान गायब होने पर कितना मिलेगा मुआवजा? जानिए RBI के नए नियम
Bank Locker Rule 2025: अगर आपका कीमती सामान बैंक के लॉकर में सुरक्षित रखा था और वह चोरी या नुकसान का शिकार हो गया, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए ग्राहकों को मुआवजा देने की व्यवस्था को स्पष्ट किया है। नए नियमों के तहत, अब बैंक अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकेंगे।

मुआवजा देने के लिए बाध्य होगा

RBI के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, अगर बैंक की लापरवाही या सुरक्षा में चूक के कारण लॉकर में रखे सामान को नुकसान पहुंचता है या वह चोरी हो जाता है, तो संबंधित बैंक ग्राहक को मुआवजा देने के लिए बाध्य होगा। यह मुआवजा अधिकतम ₹5 लाख तक हो सकता है। हालांकि, यह मुआवजा तभी लागू होगा जब यह स्पष्ट रूप से साबित हो जाए कि लॉकर में नुकसान बैंक की लापरवाही की वजह से हुआ है, जैसे कि सुरक्षा प्रणाली का फेल होना, स्टाफ की गलती या उचित निगरानी न होना।

RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि बैंक ग्राहकों से लॉकर के लिए जो अनुबंध करवाते हैं, उसमें अब यह शर्त जोड़ी जानी चाहिए कि बैंक की गलती से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। इसके अलावा, बैंकों को लॉकर एग्रीमेंट को RBI के नए नियमों के अनुसार अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं।

मूल्य का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें

ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे लॉकर में रखे सामान की जानकारी और उसके मूल्य का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में उन्हें मुआवजा प्राप्त करने में सहूलियत हो। साथ ही, बैंक लॉकर उपयोग करने वाले ग्राहकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने बैंक से नया एग्रीमेंट साइन किया है या नहीं। RBI का यह कदम ग्राहकों की सुरक्षा और विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

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