FASTAG New Rule : NHAI की फास्टैग को लेकर जरूरी गाइडलाइन जारी, इन लोगों को लगेगा तगड़ा फटका
FASTAG New Rule :हाल ही में कई मामले सामने आए हैं जहां लोग टोल टैक्स से बचने के लिए गैरकानूनी उपायों का सहारा ले रहे हैं, खासकर फास्टैग का दुरुपयोग करके। एनएचआई (National Highways Authority of India) इस पर नियंत्रण पाने के लिए कई उपाय कर रहा है।

Saral Kisan, FASTAG New Rule : अब लोग टोल टैक्स से बचने के लिए गलत तरीकों का उपयोग कर रहे हैं, खासकर फास्टैग। हाल ही में टोल टैक्स चोरी के कई उदाहरण सामने आए हैं, जब लोग अपनी गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगा रहे हैं या नकद नहीं रख रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHA) इस पर रोक लगाने के लिए कई उपाय कर रहा है। यह अवैध है और टोल राजस्व को नुकसान पहुंचाता है।
लेकिन नेशनल हाईवे ने ऐसे कार्यों को रोकने के लिए बहुत कुछ किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर चालकों को जानबूझकर अपने वाहनों के विंडस्क्रीन पर फास्टैग लगाने से रोकने के लिए कई प्रयास किए हैं।
अब दोगुना टोल वसूला जाएगा-
एचआई ने ऐसे वाहनों से दोगुना टोल वसूलने के लिए आधिकारिक बयान जारी किया है। वाहन जो टोल लेन में प्रवेश करते समय सामने की विंडशील्ड पर फास्टैग नहीं लगा होगा, उन्हें दोगुना टोल देना होगा। NHAI ने कहा कि जानबूझकर विंडस्क्रीन पर फास्टैग न लगाने से टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है, जिससे अन्य वाहनों को असुविधा होती है।
टोल टैक्स कलेक्टर को जारी की SOP-
NHAI ने कहा कि सामने की विंडशील्ड पर फास्टैग न लगाने पर दोगुना उपयोगकर्ता शुल्क वसूला जा सकेगा. इसके लिए, सभी उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह एजेंसियों और रियायतियों को विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी किया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार, विंडशील्ड पर फास्टैग लगाए बिना टोल लेन में प्रवेश करने पर लगने वाले जुर्माने की जानकारी सभी टोल प्लाजा पर भी प्रदर्शित की जाएगी।
लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी-
गैर-फास्टैग मामलों में, टोल प्लाजा पर सीसीटीवी फुटेज को वाहन पंजीकरण संख्या (vehicle registration number) के साथ दर्ज किया जाएगा। इससे टोल लेन में वाहनों की उपस्थिति का सही रिकॉर्ड बनाए रखने और शुल्क वसूलने में मदद मिलेगी।
ब्लैक सूची में डाल देगा NHAI —
विज्ञप्ति में कहा गया है कि गलत तरीके से लगाए गए FASTag शुल्क प्लाजा पर मान्य नहीं होंगे और ऐसे वाहनों को दोगुना टोल शुल्क देना होगा। NHAI ने कहा कि जारीकर्ता बैंकों को FASTag को वाहन की विंडशील्ड पर लगाना चाहिए। इससे भी FASTag को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाएगा।