EPFO ने किए बड़े बदलाव, PF अकाउंट ऑपरेट करना, UAN जनरेट करना और क्लेम सेटलमेंट हुआ आसान

PF ब्याज टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल
EPFO ने फॉर्म 13 में अहम संशोधन किए हैं, जिनकी मदद से अब यह पता लगाना आसान हो गया है कि आपके पीएफ खाते में जमा होने वाला ब्याज टैक्स योग्य है या नहीं। यह बदलाव टीडीएस की गणना को भी सटीक बनाने में मदद करेगा और गलतियों की संभावना को काफी हद तक कम कर देगा।
बिना आधार के भी जनरेट हो सकेगा UAN
अब नियोक्ता बड़ी संख्या में कर्मचारियों के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आधार कार्ड के बिना भी जनरेट कर सकेंगे। यह सुविधा उन पीएफ ट्रस्ट से जुड़े सदस्यों के लिए भी लागू होगी जिनका या तो EPFO में विलय हो चुका है या जिनकी छूट समाप्त हो गई है। हालांकि, इन नए UAN को सक्रिय करने के लिए आधार की जानकारी बाद में देना आवश्यक होगा।
ECR सिस्टम से न मिल रही राशि?
कई पीएफ खाताधारकों ने शिकायत की थी कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालान रसीद सिस्टम के जरिए पीएफ की राशि प्राप्त नहीं हो रही है। इस पर EPFO ने स्पष्ट किया है कि तकनीकी समस्याओं के चलते जिन खाताधारकों को फंड नहीं मिला, उन्हें एक बार की मांग ड्राफ्ट के जरिए भुगतान किया जाएगा। यह कदम उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरा है, जो लंबे समय से फंड ट्रांसफर में दिक्कतों का सामना कर रहे थे।EPFO के ये नए अपडेट्स डिजिटल प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ-साथ पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माने जा रहे हैं।