विदेश में क्रेडिट कार्ड यूज़ करने वालों के लिए बुरी खबर, इतने रुपए से अधिक खर्च पर लग सकता है टैक्स
20 Percent TCS on credit card : विदेश में क्रेडिट कार्ड से खर्च करना टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) के दायरे में आ सकता है। मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया, 'विदेश जाने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ने के साथ ही क्रेडिट कार्ड पर खर्च भी बढ़ रहा है। ऐसे में रिजर्व बैंक लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) में बदलाव पर काम कर रहा है। अगर यह लागू होता है तो क्रेडिट कार्ड के जरिए 7 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करने वालों को 20 फीसदी टीसीएस देना होगा।
डेबिट कार्ड पहले से ही एलआरएस के दायरे में हैं। मई में वित्त मंत्रालय ने क्रेडिट कार्ड से होने वाले खर्च को 20 फीसदी टीसीएस के साथ एलआरएस के दायरे में लाने के संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसे कब लागू किया जाएगा, इस पर अभी फैसला होना बाकी है। 26 बैंकों के क्रेडिट कार्ड यूजर 1 जुलाई से फिनटेक प्लेटफॉर्म के जरिए बिल का भुगतान नहीं कर पाएंगे नई दिल्ली क्रेड, फोनपे, बिलडेस्क और इंफीबीम एवेन्यूज जैसे फिनटेक स्टार्टअप 1 जुलाई से 26 बैंकों के क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान नहीं कर पाएंगे।
इस तारीख से रिजर्व बैंक द्वारा समर्थित केंद्रीकृत बिलिंग नेटवर्क भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) लागू हो रहा है। केंद्रीय बैंक ने 30 जून के बाद सभी क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान इसी नेटवर्क के जरिए करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक 34 में से सिर्फ 8 बैंकों ने बीबीपीएस को एक्टिवेट किया है। 26 बैंकों ने इसे एक्टिवेट नहीं किया है। इनमें एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस जैसे क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बड़े बैंक शामिल हैं।
क्या है Liberalized Remittance Scheme
वित्त मंत्रालय ने 16 मई को इस बारे में अधिसूचना जारी की थी। वर्तमान में विदेश में एलआरएस के तहत सात लाख रुपये से अधिक खर्च करने पर पांच प्रतिशत का टीसीएस लगता है। हालांकि, एक जुलाई से मेडिकल और शिक्षा मद को छोड़ विदेश में भेजे जाने वाली या खर्च की जाने वाली सभी राशि पर 20 प्रतिशत टीसीएस लगेगा।
टीसीएस के तहत वस्तु या सेवा विक्रेता उपभोक्ता से टैक्स वसूलता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान उपभोक्ता टीसीएस रिफंड का दावा कर सकता है, लेकिन उसका भुगतान इनकम स्लैब पर निर्भर करेगा।