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Whiskey : पेग लगाने वाले हो जाएँ सावधान, अगर किया ये काम तो देना पड़ सकता है 1,00,000 तक का जुर्माना

alcohol latest news : अगर आप इस राज्य में रहते हैं तो ये खबर जरूर पढ़ लें, अब अपने इस राज्ये में अगर ऐसे शराब पी तो आपको एक लाख रूपए तक का जुर्माना हो सकता है, क्या है सरकार की नई नीति और नियम,

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Whiskey: People who put pegs should be careful, if you do this then you may have to pay a fine of up to Rs 1,00,000.

Saral Kisan : प्रदेश सरकार ने विधानसभा में विधेयक पारित कर संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 में कई संशोधन किए हैं। अब आबकारी एक्ट के उल्लंघन पर पांच हजार के बदले एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। विधेयक में जुर्माना की राशि बढ़ा दी गई है।

उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) ने प्रदेश में नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में बार खोलने की अनुमति दे दी है। विधानसभा में उत्तराखंड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2018 को पास कर दिया गया।

इस विधेयक के पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में बार खोले जा सकेंगे। क्योंकि अब बार में शराब परोसना सर्विस एंड सप्लाई की श्रेणी में आएगा। पहले यह सेल की श्रेणी में आता था।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने दिसंबर 2016 में नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकान खोले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसकी श्रेणी में बार और रेस्टोरेंट भी आ गए जहां शराब परोसी जाती है। हालांकि बाद में कोर्ट ने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लिए रियायत दे दी थी।

बाद में नगर निकाय क्षेत्र के लिए छूट दे गई है। प्रदेश सरकार  ने कई स्टेट हाईवे को जिला मार्ग घोषित कर दिया था। इसके बाद मैदानी जनपदों में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर स्थित रेस्टोरेंट और बार सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के इस आदेश की जद में आ रहे थे। उन्हें राहत दी है।

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