home page

Income Tax Notice आने पर इतने दिनों में देना पड़ेगा जवाब, वरना आपकी खैर नहीं

टैक्स एंड इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन ने बताया कि वर्तमान आयकर कानून के अनुसार इसका जवाब देने के लिए 30 दिन की अवधि है। विभाग आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है अगर आप नोटिस पर समय पर उत्तर नहीं देते हैं।आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।
 | 
When income tax notice comes, you will have to reply within this number of days, otherwise you will be in trouble.

Saral Kisan : यदि आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय आयकर विभाग द्वारा कैलकुलेट की गई रकम और करदाता द्वारा फाइल की गई रकम में कोई अंतर होता है, तो विभाग करदाता को एक डिमांड नोटिस भेज सकता है। टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ITR तैयार करने के बाद टैक्सपेयर को नोटिस भेजा जाता है। धारा 139(9) के तहत लिखित में किसी भी अनियमितता की पुष्टि होने पर आपको नोटिस भेजा जा सकता है। इसके बारे में सूचना संदेश ईमेल और एसएमएस के माध्यम से भेजा जा सकता है। आप अपने खाते में डिमांड नोटिस सरकार की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पा सकते हैं।

वर्तमान आयकर कानून के अनुसार, इसका जवाब देने का समय 30 दिन है, टैक्स एंड इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन ने बताया। विभाग आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है अगर आप नोटिस पर निर्धारित समय के भीतर उत्तर नहीं देते हैं। जैन ने कहा कि इनकम टैक्स नोटिस का जवाब देने के लिए किसी प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहतर होगा।

अगर कोई व्यक्ति जिसे धारा 156 कर नोटिस दिया गया है, समय सीमा के भीतर मांग की गई राशि का भुगतान नहीं कर पाता है, तो उसे निम्नलिखित दंडों का सामना करना पड़ा सकता है:

धारा 220 पर ब्याज

धारा 156 टैक्स नोटिस के तहत दी गई 30 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद प्रति माह या उसके हिस्से में 1% ब्याज देय है।

धारा 221 के तहत दंड

निर्धारिती पर धारा 221 के तहत जुर्माना निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाया जा सकता है, लेकिन यह डिमांड नोटिस में मांगी गई राशि से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आपको आयकर डिमांड नोटिस मिला है, तो आप सरकार के नए आयकर पोर्टल पर जाकर नोटिस का जवाब दे सकते हैं।

कैसे नोटिस का जवाब दें?

ई-फाइलिंग पोर्टल पर पहले लॉगिन करें

"e-file" टैब पर जाएँ और "उत्तर देने वाली कर माँग" विकल्प को चुनें।

अब आपके स्क्रीन पर हर वर्ष की टैक्स लागत की सूचना दी गई होगी। इसमें असेसमेंट वर्ष, सेक्शन कोड जिसके तहत यह नोटिस जारी की गई है, डिमांड आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिमांड नोटिस और अन्य विवरण शामिल हैं।

इस वर्ष के कॉलम में सही आवेदन वर्ष का उत्तर देने के लिए आपको 'Submit' बटन पर क्लिक करना होगा।

इसमें उन्हें तीनों में से एक चुनना होगा। पहला विकल्प यह होता कि डिमांड सही है। यदि डिमांड आंशिक रूप से सही है तो दूसरा विकल्प है। आप डिमांड से सहमत नहीं होना तीसरे और अंतिम विकल्प है।

अगर पहला विकल्प सही है तो क्या करें?

यदि आप इसे कंफर्म करना चाहते हैं तो सबमिट पर क्लिक करें। फिर स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई देगा। यह राशि और इस पर ब्याज लिखा जाएगा अगर कोई रिफंड बकाया है। इसके बाद सिर्फ डिमांड का भुगतान करना होगा।

जब डिमांड आंशिक रूप से सही है, तो दूसरा विकल्प क्या होगा?

रकम को सही और गलत बताएं। साथ ही, आपको इसके पीछे की वजह भी बतानी होगी।

तीसरा विकल्प डिमांड नहीं मानता

टैक्सपेयर को डिमांड से असहमति होने पर उसे इसकी वजह बतानी चाहिए। जवाब देने पर स्क्रीन पर एक ट्रांजैक्शन आईडी दिखाई देगा। जवाब टैब में "दृश्य" पर क्लिक करके अपनी प्रतिक्रिया देख सकते हैं। यहां आप सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, रिस्पॉन्स की तिथि आदि की जानकारी मिलेगी।

ये पढ़ें : उत्तर प्रदेश वालों की बल्ले-बल्ले यहां बनेगी 52.7 किमी. की नई रेलवे लाइन, 958.27 करोड़ रुपये आएगी लागत

Latest News

Featured

You May Like