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ढक्कन खोलकर या सीलबंद बोतल एक राज्य से दूसरे राज्य में शराब ले जाने की लिमिट क्या है? जानिए नियम

can i carry liquor in train : देश में शराब के लिए अलग-अलग राज्यों के हिसाब से कानून बनाए गए हैं. जैसा कि हम जानते हैं गुजरात और बिहार में शराब बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है। कानून के हिसाब से आपको सजा भूगतनी पड़ सकती है। 
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ढक्कन खोलकर या सीलबंद बोतल एक राज्य से दूसरे राज्य में शराब ले जाने की लिमिट क्या है? जानिए नियम

can i carry liquor in train : देश में शराब के लिए अलग-अलग राज्यों के हिसाब से कानून बनाए गए हैं. जैसा कि हम जानते हैं गुजरात और बिहार में शराब बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है। कानून के हिसाब से आपको सजा भूगतनी पड़ सकती है, अगर आप इन राज्यों में शराब लेकर जाते हैं। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य का सफर ट्रेन या फिर फ्लाइट से कर रहे हैं, तो आप अपने साथ कितनी शराब ले जा सकते हैं। आज हम आपको इससे जुड़े कुछ जरूरी नियम बताने वाले हैं। 

आज हम आपको कई ऐसे राज्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आप अपने निजी इस्तेमाल के लिए शराब खरीद सकते हैं। परंतु अगर आप लिमिट से ज्यादा शराब खरीद कर एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते हैं, तो यह कानूनन अपराध होगा। राज्यों की सूची में आने के कारण शराब के लिए अलग-अलग कानून बनाए गए हैं। 

ट्रेन में शराब ले जाने का नियम 

रेलवे के नियमों अनुसार अगर आप ट्रेन में शराब लेकर जाते हैं या फिर शराब पीकर या कोई और नशा करके सफर करते हैं। तो रेलवे इसकी अनुमति नहीं देता। रेलवे के एक्ट 1989 के तहत रेलवे के दायरे में आने वाली जगह पर आप शराब पीते हैं या शराब लेकर चलते हैं, तो यह गैरकानूनी माना जाएगा। एक्ट 1989 की धारा 145 के तहत अगर आप रेलवे की संपत्ति के अंदर शराब या फिर किसी अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो आपको 6 महीने की जेल और ₹500 जुर्माना लग सकता है। 

कार में कितनी ले जा सकते हैं शराब 

कार में यात्रा के दौरान अगर आप शराब ले जाना चाहते हैं, तो अलग-अलग राज्यों के हिसाब से अलग कानून है। जिन राज्यों में शराब बिक्री पर पाबंदी लगी हुई है, वहां पर आप अपने साथ एक बोतल भी नहीं ले जा सकते हैं। जिन राज्यों में शराब मिलती है, उन राज्यों में आप 1 लीटर शराब लेकर सफर कर सकते हैं। अगर आपके पास तय मात्र से अधिक शराब पी जाती है, तो 5 साल की जेल या फिर 5000 का जुर्माना हो सकता है। 

फ्लाइट में शराब का नियम 

अगर शराब में अल्कोहल की मात्रा 70% से अधिक नहीं है, तो आप फ्लाइट में अपने साथ 5 लीटर शराब लेकर चल सकते हैं। 25% अल्कोहल वाली शराब ले जाने में कोई लिमिट नहीं है। इसके लिए लिमिट लागू होती है, अगर आप अल्कोहलिक रिटेल पैकेजिंग के साथ नहीं लेकर आते। कोई भी व्यक्ति अपने हैंडबैग में 100 एमएल शराब रख सकता है। डोमेस्टिक फ्लाइट में यात्रियों को शराब नहीं पड़ोसी जाती है। यह सुविधा केवल इंटरनेशनल फ्लाइट में मिलती है। 

दिल्ली मेट्रो 

जैसे ही दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने की अनुमति मिली, यह बात सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगी। डीएमआरसी के मुताबिक आप मेट्रो में यात्रा के दौरान दो सील बंद बोतले अपने साथ ले जा सकते हैं। आप सिर्फ एयरपोर्ट लाइन पर ही शराब की बोतल ले जा सकते हैं। हमें लाइनों पर शराब ले जाने की अनुमति नहीं है। आप मेट्रो में शराब लेकर यात्रा कर सकते हैं, लेकिन पी नहीं सकते है। 

घर पर रख सकते हैं कितनी शराब 

हमारे देश में नाबालिक बच्चों को छोड़कर हर किसी को शराब पीने की अनुमति है। आबकारी विभाग द्वारा शराब रखने के लिए अलग राज्यों में अलग नियम बनाए गए हैं। दिल्ली में आप 18 लीटर शराब रख सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आबकारी विभाग के नियम अनुसार आप सिर्फ 750 ML की चार बोतल ही रख सकते हैं। चार में से दो भारतीय ब्रांड की और दो विदेशी ब्रांड की शराब रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इससे अधिक शराब रखने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। जिसके लिए आपको सालाना ₹12000 फीस के रूप में चुकाने पड़ते हैं। शराब की 15 कैटेगरी की बेहतर बोतले ही अधिकतम रखी जा सकती है। 

हरियाणा में शराब रखने की लिमिट देसी शराब छह बोतल, विदेशी शराब 18 और बियर के 12 बोतल अपने घर रख सकते हैं। राजस्थान में आप 12 बोतल या फिर 9 लीटर विदेशी शराब रख सकते हैं। पंजाब में आप दो बोतल देसी या विदेशी शराब घर में रख सकते हैं। कर्नाटक में 18.2 लीटर देसी शराब 9.1 लीटर विदेशी शराब और 4.5 लीटर फर्टिलिटी शराब 9 लीटर फ्रूट वाइन और 2.3 लीटर कर्नाटक में बनाई गई शराब रख सकते हैं। 

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