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क्या है कृषक जीवन ज्योति योजना? इस प्रकार किसानों को मिलेगी 12,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी

इस योजना ने वाकई किसानों के जीवन में एक नई ज्योति जलाई है। इस योजना के तहत कृषि पंप रखने वाले किसानों को बिजली पर 12,000 करोड़ की सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है।
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What is Krishak Jeevan Jyoti Yojana? In this way farmers will get subsidy of Rs 12,000 crore

Krishak Jiwan Jyoti : किसानों की आय बढ़ाने और उनके कृषि कार्यों को आसान बनाने के उद्देश्य से सरकार कई योजनाओं का संचालन कर रही है। इन योजनाओं का लाभ किसानों को मिल भी रहा है। इससे किसानों की आय में इजाफा होने के साथ ही उन्हें राहत भी मिली है। ऐसी ही एक योजना कृषक जीवन ज्योति योजना (Krishak Jeevan Jyoti Yojana) है।

कृषक जीवन ज्योति योजना के बारे में

इस योजना ने वाकई किसानों के जीवन में एक नई ज्योति जलाई है। इस योजना के तहत कृषि पंप रखने वाले किसानों को बिजली पर 12,000 करोड़ की सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। ऐसे में राज्य के किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं का बिजली बिल आधा हो गया है। इस योजना से प्रदेश के आम उपभोक्ताओं से लेकर किसान तक को राहत मिली है।

कृषक जीवन ज्योति योजना के लाभ

आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको कृषक जीवन ज्योति योजना (Krishak Jeevan Jyoti Yojana) की जानकारी दे रहे हैं ताकि प्रदेश के जो किसान अभी तक इस योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं, वह इसके लिए आवेदन करके अपने कृषि पंप के बिजली बिल पर सब्सिडी (subsidy) का लाभ उठा सकें, तो आइये जानते हैं इस योजना के बारे में।

क्या है कृषक जीवन ज्योति योजना

कृषक जीवन ज्योति योजना (Krishak Jeevan Jyoti Yojana) के तहत स्थाई व अस्थाई बिजली कनेक्शन (permanent and temporary electricity connection) लेने वाले किसानों को तीन एचपी तक के कृषि पंप के बिजली बिल में 6,000 यूनिट प्रतिवर्ष तथा 3 से 5 एचपी के कृषि पंपों के बिजली बिल में 7500 यूनिट प्रतिवर्ष की सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। योजना में फ्लैट रेट का विकल्प चुनने वाले किसानों को उनके द्वारा की गई बिजली खपत की कोई सीमा नहीं रखते हुए मात्र 100 रुपए प्रति एचपी की दर से बिजली बिल का भुगतान करना होगा। इससे प्रदेश के किसानों को बिजली बिल में बहुत अधिक राहत मिली है।

किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ

कृषक जीवन ज्योति योजना का लाभ मुख्य रूप से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को प्राथमिकता से दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए बिजली की खपत की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

योजना के तहत कितने होर्सपावर के पंप पर कितनी दर से देना होगा बिल

कृषक जीवन ज्योति योजना में किसानों को 5 एचपी द्वितीय पंप के लिए 200 रुपए प्रति एचपी प्रति माह, 5 एचपी से अधिक प्रथम एवं द्वितीय पंप के लिए 200 रुपए प्रति एचपी प्रतिमाह, 5 एचपी एवं इससे अधिक तृतीय एवं अन्य पंप के लिए 300 रुपए प्रति एचपी प्रतिमाह की दर से बिल भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है।

अब तक किसानों को इस योजना से कितनी मिली सब्सिडी

कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पिछले पौने पांच साल के दौरान किसानों को 12,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। वर्तमान में 6.26 लाख पंप उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना से प्रदेश के किसानों को भारी-भरकम बिजली बिल से राहत मिली है और उनको खेती की लागत को कम करने में भी मदद मिली है।

कृषक जीवन ज्योति योजना के लिए क्या है पात्रता

कृषक जीवन ज्योति योजना के लिए कुछ पात्रता निर्धारित की गई है, जिसके तहत किसानों बिजली बिल पर सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी, ये पात्रता इस प्रकार से है

योजना का लाभ लेने के लिए किसान का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है।
किसान की भूमि पर कृषि कनेक्शन होना जरूरी है।

योजना के तहत कितने हाॅर्सपावर के पंप पर कितनी दर से देना होगा बिल

कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत किसानों को 5 एचपी द्वितीय पंप के लिए 200 रुपए प्रति एचपी प्रति माह, 5 एचपी से अधिक प्रथम एवं द्वितीय पंप के लिए 200 रुपए प्रति एचपी प्रतिमाह, 5 एचपी एवं इससे अधिक तृतीय एवं अन्य पंप के लिए 300 रुपए प्रति एचपी प्रतिमाह की दर से बिल भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है।

कृषक जीवन ज्योति योजना के लिए कैसे करें आवेदन

किसानों को राज्य सरकार की ओर से बिजली बिल पर दी जा रही भारी सब्सिडी का लाभ लेने के लिए कही भी आवेदन करने की जरूरत नहीं है। विद्युत विभाग के कर्मचारियों की ओर से पात्र किसानों को सब्सिडी (subsidy) वाले बिल प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के तहत सब्सिडी मिलने से किसानों को बिजली बिल की खपत पर कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं है। वहीं यदि किसान कृषक जीवन योजना में दी जाने वाली प्रतिवर्ष की सब्सिडी (subsidy) से अधिक बिजली की यूनिट खर्च करता है तो उसे बकाया यूनिट का शुल्क देना होगा।

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