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Delhi वालों के लिए बेहद जरूरी खबर, इस गलती पर लगेगा 2000 रुपये का जुर्माना, अब बरती जाएगी सख्ती

कहीं भी कचरा फेंकनों वालों की अब खैर नहीं है। दिल्ली सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। अगर काई भी दिल्ली शहर में कचरा फैलाते हुए पाया गया तो दो हजार रुपये का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलाव अन्य चीजों पर अलग से जुर्माना लगाया गया है।

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Very important news for the people of Delhi, a fine of Rs 2000 will be imposed on this mistake, now strict action will be taken

Delhi : राजधानी दिल्ली में अब खुले में प्लास्टिक कचरा फेंकने वालों पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली नगर निगम ने कहा है कि यदि किसी ने चलते वाहन की खिड़की से प्लास्टिक की बोतलें, रैपर, कैन जैसी वस्तु सड़कों पर फेंकी तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह अन्य कार्यक्रमों के दौरान कचरा फेंकने वालों पर सख्ती की जाएगी।

वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि मौजूदा समय में प्लास्टिक कचरा फैलाने वालों पर जुर्माना नहीं लगता है। इसलिए प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 को बदलकर उसे 2023 के तहत अधिसूचित किया जाएगा। इसे निगम की सदन की बैठक के एजेंडे में शामिल किया गया है।

कहां कितना कचरा निकल रहा 

पर्यावरण के लिए काम कर रही एनजीओ विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (सीएसई) की वर्ष 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली से हर दिन 689.8 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। कोलकाता से 429.5 और मुंबई से 427.1 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा प्रतिदिन निकलता है।

इन सभी को नियमों का पालन करना होगा

100 किलो प्रतिदिन कूड़े को उत्पन्न करने वालों को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2023 के मद्देनजर निर्धारित किए जाने वाले सभी नियमों को मानना होगा। इसमें केंद्र सरकार के विभाग, पीएसयू, राज्य सरकार के विभाग व उसके अधीन कार्य करने वाले एजेंसियां, नगर निकाय, निजी कंपनियां, अस्पताल, नर्सिंग होम, शिक्षण संस्थान आदि को प्लास्टिक कचरे के नियमों का पालन करना होगा।

इन सभी को प्लास्टिक कचरे के उत्पादन को कम करने के लिए प्रयास करना होगा। इसमें प्लास्टिक कचरे को बैगों में भरकर रखना होगा।
एजेंसी हर जगह जाकर प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करेगी, जिसके बाद प्लास्टिक के निस्तारण की कार्य प्रणाली तैयारी की जाएगी।
प्लास्टिक पैकेजिंग का उपयोग करते हुए खाने की वस्तुओं का काम करने वाली कंपनियों व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी प्लास्टिक को इकट्ठा करना होगा।
 खाने के ठेले लगाने वाले विक्रेताओं को प्लास्टिक कचरे को अलग करना होगा।

जलाने पर पांच हजार हर्जाना

खुले में प्लास्टिक कचरे पर आग लगाने वालों पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगेगा
 समारोह व कार्यक्रमों के आयोजकों की ओर से नियम का पालन न करने पर 10 हजार रुपये

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