बिहार में बिना नंबर प्लेट के वाहन नहीं निकलेंगे शोरूम से बाहर, गलती करने पर होगी कार्रवाई
Bihar News :वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी और डीलर की होती है। बिना नंबर प्लेट के वाहन को शोरूम से बाहर निकालने पर रोक है। अगर वाहन बिना रजिस्ट्रेशन और बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) के शोरूम के बाहर पाए गए तो संबंधित वाहन मालिक के साथ-साथ डीलर पर भी कार्रवाई की जाएगी।
Patna News : बिना नंबर प्लेट के वाहन बेचने वाले शोरूम का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पटना जिले में वाहन डीलरों की मनमानी के कारण नए वाहन बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। नंबर प्लेट नहीं होने के कारण चालकों को अपनी सही पहचान बता पाना मुश्किल हो गया है। परिवहन विभाग के अधिकारी के अनुसार शहर से लेकर प्रखंडों तक के वाहनों के शोरूम में एमवीआई की ओर से जांच तेज कर दी गई है। अनीसाबाद, बाइपास, फुलवारीशरीफ, दानापुर, बेली रोड, कंकड़बाग, राजेंद्र नगर समेत पटना नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले शोरूम में औचक निरीक्षण किया जा रहा है। डीटीओ के नेतृत्व में शहर और प्रखंडों में जांच शुरू कर दी गई है।
बिना नंबर प्लेट के वाहन नहीं शोरूम से निकालने पर रोक
बिना नंबर प्लेट के वाहन को शोरूम से बाहर निकालने पर रोक है। अगर वाहन बिना रजिस्ट्रेशन और बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) के शोरूम के बाहर पाए गए तो संबंधित वाहन मालिक के साथ-साथ डीलर पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत वाहन कंपनी के डीलर पर भी जुर्माना लगाकर और रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करके कार्रवाई की जा सकती है।
मोटर एक्ट 2019 की धारा 41 की उपधारा 6 में प्रावधान है कि डीलर उस वाहन को मालिक को नहीं दे सकता जिसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया गया है, जब तक बिना नंबर प्लेट वाले वाहन की डिलीवरी न लें उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट या नंबर नहीं होना चाहिए। ऐसा न करने पर डीलर पर धारा 192बी के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। धारा 192 के तहत वाहन मालिक पर कार्रवाई की जाएगी।
अपराधी भी बिना नंबर के वाहन का इस्तेमाल करते हैं
वाहन पर नंबर न होने के कारण सड़क दुर्घटना, चोरी या अन्य घटना होने पर वाहन मालिक का सही पता नहीं लग पाता है। शोरूम से बिना नंबर की गाड़ियां निकलने के कारण आए दिन अपराधी चोरी व अन्य अपराध कर रहे हैं। इसे देखते हुए सड़कों पर बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां दिखते ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।