उत्तर प्रदेश में गेहूं स्टॉक रखने की लिमिट हुई तय, व्यापारी नहीं क़र पाएंगे इससे ज्यादा गेहूं जमा
UP Government :उत्तर प्रदेश में गेहूं गेहूं की ब्लैक करने वालों पर योगी सरकार ने तंज कस दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं की स्टॉक लिमिट तय कर दी गई है।
Wheat Stock : उत्तर प्रदेश में गेहूं की स्टॉक लिमिट है तय कर दी गई है। इसके अवेज में यूपी सरकार ने सभी जिलों को पत्र भेजा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए पत्र में बताया गया की 2000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का स्टॉक थोक व्यापारी नहीं कर सकते। सभी व्यापारियों को हर सप्ताह के आखिरी दिन स्टॉक लिमिट का ब्यौरा देना होगा। विभाग की टीम अचानक छापामारी कर निरीक्षण करेगी। पहले उत्तर प्रदेश में या स्टॉक लिमिट 3000 मीट्रिक टन थी जिसे अब घटाकर 2 हजार मीट्रिक टन कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश में ट्रेडर्स और हॉलसेलर्स की संख्या में 4992 इकाइयों का पंजीकरण है। इन इकाइयों में से 247 किस स्टॉक लिमिट अधिक निकली थी। इस बार फिर दोबारा से सभी खाद्य और विपणन अफसरो को पत्र भेजा गया है। जिससे स्टॉक लिमिट को कंट्रोल किया जा सके।
खाद्य और रसद विभाग के उच्च अधिकारी कामता प्रसाद ने बताया कि जमाखोरों को रोकने के लिए स्टॉक लिमिट नियम का पालन करवाया जाए। सभी इकाइयों का रजिस्ट्रेशन भारत सरकार के पोर्टल पर होना जरूरी है। अधिकारियों की पूरी टीम से इनका निरीक्षण करवाया जाएगा। सभी व्यापारी और आड़ती को हर सप्ताह के रूप में आखिरी दिन शुक्रवार को अपनी स्टॉक लिमिट पोर्टल पर दिखाना अनिवार्य होगी।
उन्होंने जिले के खाद्य एवं विपणन अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा की स्टॉक लिमिट का शक्ति से पालन करवाया जाए। यदि कोई निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ टीम द्वारा एक्शन लिया जाएगा।