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उत्तर प्रदेश में 41 साल पहले हुई डकैती की 2023 में मिली सज़ा, जाने पूरा मामला

कानून के हाथ काफी लंबे होते हैं आपने फिल्मों में ये डायलॉग सुन और देखा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा ही कुछ हुआ है। दोषी को यहां जुर्म से जुड़े एक केस में 41 वर्षों के बाद सजा सुनाई गई।

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The robbery that happened 41 years ago in Uttar Pradesh will be punished in 2023, know the whole matter

Saral Kisan - कानून के हाथ काफी लंबे होते हैं आपने फिल्मों में ये डायलॉग सुन और देखा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा ही कुछ हुआ है। दोषी को यहां जुर्म से जुड़े एक केस में 41 वर्षों के बाद सजा सुनाई गई। यह मामला हाथरस से जुड़ा है, जहां डकैती के मामले में ADJ फर्स्ट की कोर्ट ने 41 साल बाद एक अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई। ये फैसला 41 साल पहले सासनी क्षेत्र के गांव बसगोई में रात्रि में सात डकैतों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया था।

मामला थाना सासनी क्षेत्र के गांव बसगोई का है, जहां 1982 में सात लोगों ने रात्रि में डकैती कर दी थी। एक परिवार हथियारबंद डकैतों के निशाने पर था। आपको बता दे की 7 लोगों ने डकैती की। डकैती की सूचना मिलते ही सासनी पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन मौका देखकर पांच आरोपी पुलिस को चकमा देकर भाग निकले, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

शनिवार को हाथरस न्यायालय ADJ फर्स्ट ने 41 साल से चल रहे एक विचाराधीन मामले में एक अभियुक्त को 10 साल की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर सजा सुनाई। डकैती की घटना की पैरवी कर रहे एडवोकेट राजपाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने 41 साल पहले सासनी क्षेत्र के गांव बसगोई में 7 डकैतों को चारों ओर से घेर लिया था और दो आरोपियों को असलहा सहित गिरफ्तार किया गया था।

उनका कहना था कि पांच आरोपी मौका देखकर घटनास्थल से भाग गए। अब तक सात में से छह अभियुक्त भी मर चुके हैं। हाथरस न्यायालय ने आज भोले नामक एक अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई, जो 41 साल से एक विचाराधीन मामले में जीवित है।

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