उत्तर प्रदेश में अगर बस में मिला बिना बुकिंग का सामान तो ड्राइवर-कंडक्टर होंगे बर्खास्त
UP News : उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय में निदेशक मंडल की 248 वीं बैठक का आयोजन किया गया। तमाम तरह के प्रस्ताव पर इसे बैठक में मोहर लगाई गई. उत्तर प्रदेश में चालकों व परिचालकों के लिए खास खबर है.
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों में ड्राइवर कंडक्टरों की तरफ से लगाए जाने वाले चुने पर लगाम कसी जा रही है। उत्तर प्रदेश में रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टरों पर अब विभाग की तरफ से शिकजा कसा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अब निगम की बसों में अगर कोई भी चालक व परिचालक बिना बुक किए हुए सामान ले जाता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा।
डबल जुर्माना भुगतान करेंगे
यदि सामान का मालिक बस में नहीं होगा तो चालक और परिचालक डबल जुर्माना भुगतान करेंगे। ऐसे में चालकों को बस में बिना बुक किए सामान नहीं ले जाना चाहिए अगर वे अपनी नौकरी सुरक्षित रखना चाहते हैं और जुर्माने से बचना चाहते हैं। पीपीपी मॉडल पर जानकीपुरम में बस स्टेशन बनाने की भी अनुमति दी गई है।
प्रशमन शुल्क वसूलने की अनुमति
व्यवसायिक या बिना बुक लोड वाली बसों में पकड़े जाने पर प्रशमन शुल्क वसूलने की अनुमति दी गई। बस में लगेज का मालिक उपस्थित होने पर टिकट के बराबर जुर्माना लगाया जाएगा। अगर मालिक नहीं है, तो चालक परिचालक दो बार टिकट की पेनाल्टी देगा। तीन बार से अधिक संविदा कार्मिक को बिना बुक भार ले जाते पकड़े जाने पर संविदा समाप्त हो जाएगा।
कर्मचारियों होगें निलंबित
बिना बुक लोड लेते हुए पकड़े जाने पर नियमित कर्मचारियों को निलंबित करके अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में प्रथम चालक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले संविदा चालक अभ्यर्थियों को दिल्ली ड्राइविंग एंड रिसर्च संस्थान से द्वितीय चालक परीक्षा कराने की अनुमति दी गई। निदेशक मंडल ने परिवहन निगम के प्रवर्तन दलों के प्रवर्तन कार्य पर प्रशंसा व्यक्त की। चेक की गई बसें, प्रशमन शुल्क वसूले गए और बिना टिकट पकड़े गए यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। साथ ही दुर्घटनाओं की समीक्षा करने के निर्देश हैं। नीलामी के सामान की आरक्षित दरों को एमएसटीसी पोर्टल पर दिखाने की अनुमति दी गई, जिससे अधिक कंडम सामग्री को नीलाम किया जा सके।