इंटरनेशनल कार्ड का विदेश में इस्तेमाल करना पड़ेगा महंगा, अगर किया 7 लाख से अधिक खर्च तो लगेगा 20% टैक्स
TCS एक वित्तीय वर्ष में 7 लाख रुपए से अधिक खर्च करने पर 20 प्रतिशत खर्च नहीं करेगा। लेकिन एक वित्त वर्ष में किसी व्यक्ति को 8 लाख रुपए का कार्ड पेमेंट करने पर 20%, यानी 1.6 लाख रुपए TDS देना होगा। 7 लाख रुपये से 1 रुपये भी अधिक खर्च होने पर पूरी रकम TCS के पास होगी।
Saral Kisan News: 1 अक्टूबर से विदेश में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना महंगा हो जाएगा। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, यानी TCS, इस पर 20% लगेगा। इस बार के बजट में TCS को 5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत किया गया था। भारत से बाहर अब लिब्रलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है।
TCS एक वित्तीय वर्ष में 7 लाख रुपए से अधिक खर्च करने पर 20 प्रतिशत खर्च नहीं करेगा। लेकिन एक वित्त वर्ष में किसी व्यक्ति को 8 लाख रुपए का कार्ड पेमेंट करने पर 20%, यानी 1.6 लाख रुपए TDS देना होगा। 7 लाख रुपये से 1 रुपये भी अधिक खर्च होने पर पूरी रकम TCS के पास होगी।
आप परिवार को दुबई ले जा रहे हैं। इस दौरे में 10 लाख रुपये का भुगतान कार्ड से किया गया था। TCS को इस पर 2 लाख रुपए देना होगा। कितने पैसे डेबिट कार्ड से किए गए या क्रेडिट कार्ड से किए गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। TCS आपके पैसे खुद नहीं लेगा, बल्कि कार्ड जारी करने वाले बैंक से लेगा और बिल में जोड़ेगा। टूर पैकेज और गैर-रेसिडेंट इंडियंस को भेजे जाने वाले गिफ्ट भी इस नई टैक्स दर से प्रभावित होंगे।
साल में 4 बार उगाई जाने वाली यह फसल देगी बंपर मुनाफा, 35 दिन में हो जाती है पककर तैयार
TCS की ये नई दरें विदेश में शिक्षा और चिकित्सा (मेडिकल) पर खर्च पर लागू नहीं होंगी क्योंकि वे एजुकेशन और मेडिकल टैक्स दायरे से बाहर हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट और दैनिक खर्चों का हिस्सा है। मेडिकल ट्रेवल के लिए खरीदी गई टिकट भी फ्री हैं। इसी तरह, विदेश में पढ़ाई करने वाले व्यक्ति को भेजा गया पैसा, टिकट, ट्यूशन और अन्य खर्च शामिल हैं।
फैसले से जुड़ी तीन आशंकाएं
अमीर लोग विदेशों में ऑनलाइन भुगतान करने से बचेंगे और कैश में विदेशी करंसी खरीदने के लिए मजबूर होंगे; कुछ लोग हवाला नेटवर्क का भी उपयोग कर सकते हैं; कुछ लोग बुद्धिमान निर्णयों के लाभ भी गिना रहे हैं।
सीए अभय शर्मा ने कहा कि इससे सरकार को वास्तविक समय में विदेश में खर्च की जानकारी मिलेगी। पर्यटकों को फॉरेक्स कार्ड बनाने की भी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। यद्यपि इसके लिए अतिरिक्त व्यय होगा, लेकिन इसका विरोध भी होगा।
TCS क्या है?
Tax Collection and Sources (TCS) का अर्थ है। इसका अर्थ है कि स्रोत पर एकत्रित कर है। TCS भुगतान सेलर, डीलर, वेंडर और दुकानदार करते हैं। इसके बावजूद, वह किसी भी उत्पाद को बेचते हुए किसी भी खरीददार या ग्राहक से भुगतान करता है। वसूलने के बाद, दुकानदार या सेलर को इसे जमा करना होता है। यह इनकम टैक्स एक्ट की धारा 206C में नियंत्रित है। यह कर तभी काटा जाता है जब भुगतान एक सीमा से अधिक होता है।