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Traffic Rule: गाड़ियों पर लिखे मिले ये शब्द तो अब लगेगा मोटा जुर्माना, जानिए नया नियम

Traffic Rules : अगर आपके वाहन पर धर्म, जाति या कोई आपत्तिजनक शब्द लिखे गए हैं तो आपको 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 2023 में लागू हुए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, गाड़ी की नंबर प्लेट पर जाति या धर्म से जुड़ी कोई भी बात लिखना पूरी तरह से गैरकानूनी है। ऐसा करने पर आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
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Traffic Rule: गाड़ियों पर लिखे मिले ये शब्द तो अब लगेगा मोटा जुर्माना, जानिए नया नियम

Traffic Chalan Rules : रास्ते पर चलते हुए आपने नंबर प्लेट पर शायरी, नारे या धर्म या जाति से जुड़े शब्द लिखे हुए कई वाहन देखे होंगे। लोग नंबर प्लेट पर लाखों रुपये खर्च करते हैं ताकि वह फैंसी दिखे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सब करना मोटर वाहन अधिनियम के तहत आपके लिए महंगा हो सकता है? आपको चालान भरना पड़ सकता है अगर आपने अपने वाहन के पीछे या नेम प्लेट पर कुछ लिखवा रखा है तो आज ही सावधान हो जाएं।

जानें, क्या कहता है नियम?

1988 मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन पर आपत्तिजनक शब्द लिखना कानूनों का उल्लंघन करता है। ऐसे में चालक को चालान दिया जा सकता है। 1988 के अधिनियम के अनुसार, वाहनों पर जाति या धर्म से जुड़े शब्द या स्टिकर लगाना गैरकानूनी है।

जानिए, कितना देना होगा जुर्माना?

अगर आपके वाहन पर धर्म, जाति या कोई आपत्तिजनक शब्द लिखे गए हैं तो आपको 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 2023 में लागू हुए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, गाड़ी की नंबर प्लेट पर जाति या धर्म से जुड़ी कोई भी बात लिखना पूरी तरह से गैरकानूनी है। ऐसा करने पर आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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