कांच और धातु के बने धागे पर लगेगी रोक, दुर्घटना होने पर मुआवजे के लिए भी नीति बनाई जाएगी
Saral Kisan : पतग बाजी के लिए चाइना का धागा हो सकता है मौत का कारण होते है सबसे ज्यादा हादसे पशु पक्षियों के साथ इंसान को भी ले लेता है चपेट में, पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले जानलेवा चीनी धागे और कांच, धातु और प्लास्टिक से बने इसी तरह के धागे पर रोक लग सकती है। भारतीय केंद्र इनके निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रहा है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधन कर चीनी और अन्य खतरनाक धागे पर पूरी तरह से रोक लगाने का प्रावधान करने का सुझाव दिया है। केंद्र सरकार को ऐसे कई सुझाव अन्य मंत्रालयों से भी मिले हैं। जिन पर कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्त 2022 में दिल्ली एनसीआर में चीनी मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। याचिका में चीनी मांझे से 284 लोगों को बचाने का आरोप लगाया गया है।
धागे से दुर्घटना होने पर मुआवजे के लिए भी नीति बनाई जाएगी।
चीनी धागे से होने वाली मौतों के मामले में भारतीय केंद्र सरकार मृतक को मुआवजा देने के लिए नीति तैयार कर रही है। दरअसल, 30 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने चाइनीज धागे की वजह से हुई 4 मौतों के मामले में केंद्र सरकार को मुआवजे के लिए 8 हफ्ते का समय दिया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को मुआवजे के लिए नीति बनाने का निर्देश दिया है।
हादसों का जिक्र था
हादसों में लोगों के गले कटने से लेकर पक्षियों के पंख कटने और लोगों के फंसकर मरने तक कई हादसों का जिक्र था। राजस्थान, पंजाब-हरियाणा और बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर भी दिए हैं, लेकिन अभी तक कानून नहीं बना है।