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Delhi में गाड़ियों और बाइकों के फर्जी नंबर प्लेट लगाने वालों की अब खैर नहीं, पुलिस करेगी बड़े स्तर पर कार्रवाई

फर्जी नंबर प्लेट लगाना मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत अपराध है. ऐसा करने पर 500 से ₹10000 तक का जुर्माना, 3 महीने की जेल
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Delhi में गाड़ियों और बाइकों के फर्जी नंबर प्लेट लगाने वालों की अब खैर नहीं, पुलिस करेगी बड़े स्तर पर कार्रवाई

Delhi : दिल्ली में फर्जी नंबर प्लेट लगाने वालों को लेकर राष्ट्रीय राजधानी पुलिस बड़ी तैयारी कर रही. ऐसे लोगों पर अब पुलिस द्वारा शिकंजा कसा जाएगा. सरकार के निर्धारित मानकों के अनुरूप नंबर प्लेट ना होने के कारण दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 16,800 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. जो पिछले साल के मुकाबले 286 फीसदी ज्यादा है. 

16859 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी ने की माने तो निर्धारित मानकों के अनुरूप नंबर प्लेट ना होने के कारण 1 जनवरी से 5 जून तक 16,800 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. जो पिछले साल से बहुत ज्यादा है. पिछले साल ही है आंकड़ा 4363 पर था. यातायात नियमों और सड़क सुरक्षाओं को लेकर दिल्ली पुलिस कितनी सजग है यह आंकड़े दर्शा रही है.

ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई

राजधानी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि निर्धारित किए गए नियमों के मुकाबले अगर नंबर प्लेट सही नहीं पाई जाती है तो ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. नियमों का पालन करवाने के लिए लगाए गए जुर्माने की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है. कुछ लोग अनुचित तरीके से पुलिस द्वारा बनाई गई निर्धारित मानको के तहत नंबर प्लेट नहीं लगाते, कुछ लोग हैं नंबरों को डिजाइनिंग तरीके से ऐसे लगवाते हैं जिन को पकड़ पाना पुलिस के लिए मुश्किल भरा काम होता है. ऐसे चालकों के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं.

हमारे देश में फर्जी नंबर प्लेट लगना मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत अपराध है. ऐसा करने पर 500 से 10000 रूपए तक का जुर्माना, 3 महीने की जेल और वहां को भी पुलिस द्वारा जब्त किया जा सकता है. लोग आमतौर पर यातायात नियमों के बचने और अपराधों को अंजाम देने के लिए फर्जी नंबर प्लेटों का इस्तेमाल करते हैं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई कर रही है.

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