उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों की बल्ले बल्ले, अब टैक्स-रजिस्ट्रेशन फीस सहित इन चीजों का फायदा
हापुड़ जिले के एआरटीओ छवि चौहान ने बताया कि सरकार ने इलैक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सड़क टैक्स और पंजीकरण शुल्क में पूरी तरह से छूट दी है। यही नहीं, 14 अक्टूबर 2022 के बाद ई-वाहन खरीदने वाले इलैक्ट्रिक वाहन संचालकों को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क वापस मिलेगा।
Saral Kisan : यदि आप इलैक्ट्रिक वाहन चलाते हैं और आपने रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क का भुगतान रोड टैक्स खरीदते समय किया था, तो अब आपको यह भुगतान वापस मिलेगा। सरकार ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए यह छूट दे रही है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किन वाहन संचालकों को इस छूट का लाभ मिलेगा, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है।
हापुड़ जिले के एआरटीओ छवि चौहान ने बताया कि सरकार ने इलैक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सड़क टैक्स और पंजीकरण शुल्क में पूरी तरह से छूट दी है। यही नहीं, 14 अक्टूबर 2022 के बाद ई-वाहन खरीदने वाले इलैक्ट्रिक वाहन संचालकों को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क वापस मिलेगा। उन्हें इसके लिए upevsubsidy.in पर आवेदन करना होगा।
ARTO प्रशासन ने कहा कि नए प्रावधानों के तहत यह खरीद सब्सिडी केवल ई बस, ई-गुड्स कैरियर या टू व्हीलर या फोर व्हीलर कार खरीद पर मिलेगी। उनका कहना था कि फ्लीट ऑपरेटरों को दस टू व्हीलर या फोर व्हीलर और पांच ई बस या ई गुड्स कैरियर खरीदने पर क्रय सब्सिडी मिलेगी। वर्तमान में थ्री व्हीलर ई-रिक्शा या ई-कार्ट जैसे वाहनों की खरीद पर सब्सिडी नहीं दी जा रही है।
ऐसे करें आवेदन
खरीददारों को सब्सिडी के लिए पोर्टल पर आवेदन करना होगा, आरटीओ प्रशासन छवि चौहान ने बताया। आवेदक को इस पोर्टल पर अपना आवेदन स्टेटस देखने के लिए कुछ व्यक्तिगत जानकारी देनी होगी। सब्सिडी का भुगतान आवेदक के खाते में सीधे ऑनलाइन किया जाएगा जब संबंधित डीलर और पंजीयन अधिकारी आवेदन की पुष्टि करेंगे।
इन वाहनों पर क्या छूट मिलती है? एआरटीओ प्रशासन ने बताया कि एक लाख रुपये से अधिक की ई बाइक खरीदने पर 8 हजार रुपये टैक्स और 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस की छूट मिलती है; 10 लाख रुपये से अधिक की चार पहिया कार खरीदने पर एक लाख रुपये टैक्स और 600 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस की छूट मिलती है। उनका कहना था कि वर्तमान में तीन व्हीलर, चार व्हीलर और टू व्हीलर वाहनों पर यह छूट पूरी तरह से लागू है। यह छूट ग्राहकों को वाहन खरीदते समय मिलती है।
वर्तमान में EVs को कोई कर नहीं देना होगा
आपको बता दें कि हापुड़ जिले में लगभग 3581 ई-वाहन हैं। 14 अक्टूबर 2022 के बाद वाहन खरीदने वाले चालक छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद, वे रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क वापस पा सकते हैं। वहीं, वाहन खरीदते समय यह छूट पूरी तरह से मिलती है। आप एक EV खरीदते समय रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा।
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