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ट्रेन में अभद्र व्यवहार करने वालों की खैर नहीं, कैमरे लगाकर की जाएगी पहचान

Indian Railway :हवाई यात्रा में अभद्र व्यवहार करने वाले यात्रियों की तरह ट्रेनों में भी सख्ती होगी। जिस तरह से अभद्र व्यवहार करने वाले हवाई यात्रियों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाता है, उसी तरह भारतीय रेलवे ऐसे लोगों को यात्रा करने से रोकेगा। रेलवे ट्रेनों में महिलाओं से छेड़छाड़ या अभद्र व्यवहार करने वाले यात्रियों पर रोक लगाने की तैयारी कर रहा है।
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ट्रेन में अभद्र व्यवहार करने वालों की खैर नहीं, कैमरे लगाकर की जाएगी पहचान

Indian Railway : हवाई यात्रा में अभद्र व्यवहार करने वाले यात्रियों की तरह ट्रेनों में भी सख्ती होगी। जिस तरह से अभद्र व्यवहार करने वाले हवाई यात्रियों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाता है, उसी तरह भारतीय रेलवे ऐसे लोगों को यात्रा करने से रोकेगा। रेलवे ट्रेनों में महिलाओं से छेड़छाड़ या अभद्र व्यवहार करने वाले यात्रियों पर रोक लगाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे यात्रियों का डिजिटल डेटा तैयार किया जाएगा। उनकी पहचान के लिए बड़े स्टेशनों और चुनिंदा ट्रेनों में फेस रिकग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत मेट्रो स्टेशनों और लंबी दूरी की राजधानी या अन्य ट्रेनों से होगी।

दरअसल, रेलवे महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए 'मेरी सहेली' योजना चला रहा है। इसमें अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं का ख्याल रखा जाता है। रेलवे उन ट्रेनों का डेटा जीआरपी को देता है, जिनमें महिलाएं अकेले यात्रा करती हैं। जीआरपी शुरुआत से लेकर आखिरी स्टेशन तक निगरानी करती है। जिन स्टेशनों पर ट्रेन रुकती है, वहां सादे कपड़ों में महिला पुलिसकर्मी महिला यात्रियों का हालचाल पूछती हैं और कोई परेशानी होने पर उनकी मदद करती हैं।  सूत्रों ने बताया कि महिला यात्रियों से मिले फीडबैक के आधार पर रेलवे पुलिस ने उन यात्रियों का डाटा तैयार किया है, जिनकी शिकायतें मिली हैं।

तीन महीने से लेकर हमेशा के लिए लग सकता है प्रतिबंध

जिन लोगों की शिकायतें अब तक मिली हैं, उनके नाम, पता, उम्र, चेहरा व अन्य रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्मेट में एकत्र किए गए हैं। अब बड़े स्टेशनों व ट्रेनों में फेशियल रिकग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे। चेहरा व डिटेल मैच होते ही जीआरपी को अलर्ट मिल जाएगा। जीआरपी उपद्रवी यात्रियों को ट्रेन से उतारेगी। अपराध व शिकायत की गंभीरता के आधार पर रेलवे उपद्रवी यात्रियों को तीन महीने, छह महीने, एक साल या हमेशा के लिए प्रतिबंधित श्रेणी में डाल सकता है।

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