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इनकम टैक्स विभाग के नोटिस में Taxpayers से मांगा जा रहा यह प्रूफ, आपने तो नहीं की यह गलती

Income Tax Return notice : टैक्सपेयर्स को अच्छी खबर मिली है। दरअसल, टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स विभाग नोटिस भेज रहा है। यदि आपने भी टैक्स भरते समय कोई गलती की है, तो आपको ये सबूत विभाग को दिखाना होगा। नीचे खबर में विस्तार से पढ़ें-
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This proof is being asked from taxpayers in the notice of Income Tax Department, you have not made this mistake

Saral Kisan : आप परेशानी में पड़ सकते हैं अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते वक्त फेक डिडक्शन और छूट दिखाई है। समाचारों के अनुसार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंस सैलरीड टैक्सपेयर्स को नोटिस भेज रहा है। टैक्स पेयर्स से इस नोटिस में ITR में क्लेम किए गए डिडक्शन और टैक्स एग्जेम्प्शन का प्रूफ मांगा जा रहा है।

टैक्स नियमों के अनुसार, कोई भी टैक्सपेयर पुरानी व्यवस्था के तहत कई तरीके से टैक्स छूट और डिडक्शन मांग सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बहुत से टैक्सपेयर्स ने अपने ITR में फर्जी और फर्जी निकासी दिखाई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन पर नजर रखता है और ऐसे टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजा जाता है।

IRS से नोटिस मिलने के बाद क्या करें?

अब इनकम टैक्स नोटिस आमतौर पर टैक्सपेयर्स की पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजे जाते हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिले किसी भी नोटिकस का जवाब जल्दी देना चाहिए। टैक्सपेयर को किसी भी तरह की देरी नोटिस के जवाब में बड़ी मुसीबत में डाल सकती है।

RSM India, एक टैक्स कंसल्टेंसी फर्म, के संस्थापक डॉक्टर सुरेश सुराना ने कहा, "अगर किसी टैक्सपेयर को टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस मिलता है तो नोटिस में बताए गए सभी सवालों का सही जवाब समय पर देना जरूरी है। टैक्सपेयर को असेसमेंट की किसी भी प्रक्रिया के दौरान सभी सपोर्टिंग दस्तावेज, जैसे वाउचर्स, रीसिप्ट, इनवॉइस, या किसी डिडक्शन, छूट, अलाउंस या रीबेट का एविंडेस प्रूफ तैयार रखना चाहिए।

PSL Advocates & Solicitors के पार्टनर विपुल जैन ने कहा, "डिडक्शन और छूट क्लेम करते समय किसी भी टैक्सपेयर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा क्लेम किए गए डिडक्शन या एग्जेम्प्शन की रसीद, इनवॉइस या दूसरे दस्तावेज सही हों।" जब कोई सैलरीड टैक्सपेयर को फेक डिडक्शन क्लेम का नोटिस मिलता है, तो उसे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

टैक्स डिपार्टमेंट से कब-कब नोटिस मिल सकता है?

Experts कहते हैं कि ITR फाइल करते समय कोई गलती होने पर आयकर विभाग को नोटिस भेजा जाता है।

Fisdom के सीईओ और को-फाउंडर अभिषेक सोनी ने कहा, "टैक्सपेयर द्वारा रिटर्न में दिखाए गए डिडक्शन और उसके इम्प्लॉयर (Form 16) में किसी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर नोटिस भेजा जाता है।" टैक्सेबल इनकम कम होने पर भी नोटिस भेजा जाएगा।

नोटिस का जवाब देने में कितना समय लगता है?

टैक्सपेयर को नोटिस मिलने के बाद आमतौर पर पंद्रह दिन का समय मिलता है कि वे प्रतिक्रिया दें। हालाँकि, समय पर नोटिस का जवाब नहीं देने पर टैक्सपेयर अपने लोकल असेसिंग ऑफिसर से डेडलाइन को बढ़ाने की मांग कर सकते हैं।

सोनी ने कहा, "टैक्सपेयर को एक नोटिस मिलेगा और इसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समय मिलेगा।" वे अधिक समय चाहते हैं तो अधिकारी से एक्सटेंशन मांग सकते हैं।

Income Tax नोटिस का जवाब कैसे दें? इन कदमों का पालन करें

विपुल जैन ने नोटिस मिलने के बाद सैलरीड पर्सन से इन निर्देशों का पालन करने को कहा है।

नोटिस को नहीं भूलना चाहिए: Income Tax Department से मिलने वाले नोटिस को नजरअंदाज करने पर कानूनी प्रभाव हो सकता है। इसलिए नोटिस पर जवाब देने के लिए निर्धारित समय में जवाब दें।

सावधानी से नोटिस पढ़ें: यह नोटिस क्या कहता है समझें। ITR में गड़बड़ी या गलती की जानकारी अक्सर इस नोटिस में होती है। सभी आवश्यक दस्तावेजों को एकत्रित करें: नोटिस में बताई गई गड़बड़ी को समझाने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों और जानकारी को इकट्ठा करें।

पेशेवर सलाह लें: टैक्स मामलों में अनुभवी चार्टेड अकाउंटेंट (CA) से सलाह लेना उचित होगा। सीए आपको नोटिस में बताई गई गड़बड़ी को आसानी से समझा और सही जवाब बनाने में मदद कर सकेंगे।

अपने उत्तर को तैयार करें: यदि आप नोटिस का खुद से जवाब देना चाहते हैं, तो नोटिस में बताई गई समस्या का हल बताने वाला ड्राफ्ट तैयार रखें। अपने जरूरत पड़ने पर आवश्यक दस्तावेज भी दें।

आपका उत्तर सबमिट करें: जवाब देने के लिए नोटिस में दिए गए मार्गदर्शन का पालन करें। Normally, इस जवाब को इनकम टैक्स पोर्टल पर सबमिट करना होगा।

रिकॉर्ड रखें: ध्यान रखें कि सपोर्टिंग दस्तावेजों की कॉपी, ओरिजिनल नोटिस और अपने जवाब भी रखें।

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क्या वकील और अधिवक्ता को कंसल्ट करना चाहिए?

Experts कहते हैं कि टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंस से प्राप्त नोटिस का जवाब देने के लिए प्रोफेशनल सलाह लेनी चाहिए।

डॉक्टर सुराना ने कहा, "हमारी सलाह है कि टैक्सपेयर्स प्रोफेशनल मदद और सलाह लें।" और इस तरह के आयकर नोटिस का गलत जवाब न दें। टैक्स बढ़ने के अलावा गलत उत्तर से पेनल्टी भी लग सकती है।

यदि आप फेक डिडक्शन, छूट या कैलकुलेशन जैसे नोटिकस टैक्स मुद्दों से जुड़े हैं, तो CA या वकील से उचित सलाह लें। टैक्स से जुड़े मामलों में, उन्होंने कहा कि एक CA विशेषज्ञ टैक्स नियमों की जटिलता समझा सकता है और आपको सही जवाब देने का तरीका भी बता सकता है। यदि आपके नोटिस में टैक्स के अलावा कोई और लीगल कार्रवाई, जैसे लीगल डिस्प्यूट्स (कानूनी विवाद), शामिल है तो एक वकील से बातचीत करना बेहतर होगा।

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