उत्तर प्रदेश में इन लोगों की होगी जेब ढीली, लिया जाएगा 3 गुना गृहकर, चेक करें लिस्ट
UP News : उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अब हाउस टैक्स में दो से तीन गुना बढ़ोतरी की हैं। अब प्रदेश में बड़े शहरों के तर्ज पर छोटे शहरों के भवनों का व्यवसायिक उपयोग के लिए मोटा मुनाफा कमाने का प्लान है।
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने छोटे शहरों से भवनों का व्यवसायिक प्रकर योग मोटी कमाई करने वालों से अब 2 से लेकर 3 गुना तक ज्यादा हाउस टैक्स वसूल करेगी। उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था अब तक नगर निगम 17 शहरों में लागू थी। अब प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायत में इसी तरह से हाउस टैक्स वसूलने का निर्णय दिया गया है।
कैबिनेट से मंजूरी
उत्तर प्रदेश में अब कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद नगर विकास के प्रमुख सचिव अमित अभिजोत ने और भवन और भूमि कर नियमावली 2024 जारी कर दी गई है। अब प्रदेश में नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत से इसी आधार पर हाउस टैक्स की वसूली की जाएगी. अब इन शहरों में रहने वाले बिल्डिंग मालिकों खुद अपना हाउस टैक्स देकर निकायों में जमा भी करवा सकेंगे
सरकारी छात्रावास, राजकीय या सहायता प्राप्त संस्थान, स्वीमिंग पूल, क्रीड़ा केन्द्र, जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केंद्र, थियेटर (केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों वाले), संगीत और नृत्य केंद्रों से नियत दर पर गृहकर लिया जाएगा. नियमावली में निर्धारित व्यवस्था। जैसे ही एक सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर, 120 वर्ग फीट या 11.14 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली चाय की दुकान, दूध, डबलरोटी, अंडे, धोबी, लांड्री, फल, सब्जी, फोटो स्टेट, नाई, हेयर ड्रेसर और दर्जी की दुकान से सामान्य घरेलू कर वसूला जाएगा।
सड़क की चौड़ाई के हिसाब से गृहकर
गृहकर का भुगतान नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र में रहने वाले घर मालिकों से सड़क की चौड़ाई के हिसाब से किया जाएगा। सर्किल रेट कम होगा, जो कम चौड़ी सड़क पर घर बनाकर रहने वालों पर टैक्स निर्धारण करेगा। नौ मीटर चौड़ी सड़क पर रहने वालों के लिए सबसे कम रेट होगा। नौ से 12 मीटर चौड़ी सड़कों के लिए सार्किल रेट अलग होगा। इसके अलावा 12 से 24 मीटर और 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों के लिए अलग होगा। गृहकर क्षेत्रफल पर निर्धारित होता है और निकाय स्वयं सर्किल रेट निर्धारित करते हैं।
इन का लगेगा दोगुना हाउस टैक्स
मेडिकल स्टोर, कमर्शियल कॉम्पलेक्स, स्थापित बाजारों में स्थित दुकानें, टेंट हाउस, भवन निर्माण सामग्री की दुकान और निजी कोचिंग संचालकों से सामान्य भवन के हाउस टैक्स से दोगुना हाउस टैक्स लिया जाएगा।
इन से वसूला जाएगा तीन गुना हाउस टैक्स
क्लीनिक, पालीक्लीनिक, डेंटल क्लीनिक, डायग्नोस्टिक केंद्र, पैथालॉजी, नर्सिंग होम, चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्रों से तीन गुना हाउस टैक्स वसूला किया जाएगा। फिजियोथेरेपी केंद्र, प्रसूति गृह, प्राविधिक विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रबंध संस्थान, विधि संस्थान व अन्य व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों से तीन गुना हाउस टैक्स वसूला किया जाएगा।
इसी प्रकार पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, डिपो और गोदाम आदि, सामुदायिक भवन, कल्याण मंडप, विवाह क्लब, ऑडिटोरियम, सामुदायिक केंद्र, रेस्टोरेंट, स्टार वाले होटल, होर्डिंग वाले भवन, टेलीविज टावर, दूरसंचार टावर या कोई अन्य टावर वाले भवनों से तीन गुना हाउस टैक्स वसूला किया जाएगा। बैंक, एटीएम, फाइनेंस कंपनी चलाने वाले भवन, निजी क्षेत्र के कार्यालय, मॉल, पब्स, बार आदि से भी तीन गुना हाउस टैक्स वसूला किया जाएगा।