नमो भारत के लिए जरूरी है ये 22 नियम, नहीं तो जुर्माने के साथ हो सकती है 10 साल की सजा
यात्रियों को नमो भारत में 22 नियमों का पालन करना होगा। नियमों को तोड़ने पर सख्त सजा दी जाएगी। 500 रुपये जुर्माने से 10 साल की सजा तक है। सूची बनाई गई है।
Saral Kisan : नमो भारत ट्रेन में यात्रियों को नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों को तोड़ने पर सख्त सजा दी जाएगी। 500 रुपये जुर्माने से 10 साल की सजा तक है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने 22 कानून बनाए हैं। इसे यात्रियों को भेजा गया है। नियमों को तोड़ने पर जुर्माना और सजा अलग होंगे। NCRTC ने स्टेशन या ट्रेन पर जाते समय किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी सूची बनाई है। इसके परिणामस्वरूप स्टेशन पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं।
इस तरह दंड देना होगा
ट्रेन में शराब पीने या अशांति पैदा करने पर पांच सौ रुपये जुर्माना लगेगा। किराया वसूलकर यात्री को गाड़ी से निकाला जाएगा। आपत्तिजनक सामग्री लाने या लेने पर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। खतरनाक पदार्थों को लेना या रखना पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। चार साल की सजा होती है। स्टेशन पर पोस्टर चस्पा करना, डिब्बे या गाड़ी पर कुछ लिखना या प्रदर्शन करना छह महीने की कैद या एक हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है।
ट्रैन की छत पर बैठकर सफर करने पर एक महीने की जेल और पांच सौ रुपये का जुर्माना लग सकता है। बिना कानूनी अधिकारी के ट्रैक पर चलने पर छह महीने की सजा या पांच सौ रुपये का जुर्माना हो सकता है। अवैध प्रवेश पर तीन महीने की जेल या 250 रुपये का जुर्माना हो सकता है।ट्रेन अधिकारी को काम करने में बाधा डालने पर एक साल की सजा या एक हजार रुपये की सजा हो सकती है।
इन मामलों में उम्रकैद की सजा
ट्रेन में बिना टिकट या पास से चलने पर जुर्माना होगा। ट्रेन में अनावश्यक अलार्म बेल का इस्तेमाल करने पर एक हजार रुपये का जुर्माना या एक साल की जेल या दोनों हो सकते हैं। पास या टिकट में छेड़खानी करने पर छह महीने की सजा होगी। सार्वजनिक सूचना से छेड़छाड़ करने पर दो महीने की सजा या 250 रुपये की सजा हो सकती है। ट्रेन में तोड़फोड़ करने पर दस साल की सजा या उम्रकैद हो सकती है। मृत्यु का कारण बनने के इरादे से तोडफोड़ करने पर दस साल की सजा या मृत्युदंड हो सकता है।