राजस्थान की भजन लाल सरकार 45 हजार गांवों में बेघरों को देगी जमीन का पट्टा, बेघर और घुमंतू परिवारों को मिली बड़ी राहत
Rajasthan News : राजस्थान में 45 हजार गांवों में सरकार बेघर लोगों को जमीन का पट्टा देने वाली है. राजस्थान में 11341 ग्राम पंचायत है जिनमे करीब 44981 गांव शामिल है. प्रदेश में पंचायत राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है.
Plots For Homeless Families Rajasthan : प्रदेश के हर गांव में बेघर और घुमंतू परिवारों को 300 वर्ग गज तक के प्लॉट दिए जाएंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि प्रदेश के 45 हजार गांवों में बेघरों को जमीन का पट्टा दिया जाएगा। जिनके पास अपना मकान या जमीन नहीं है। इन परिवारों को 2 अक्टूबर को ग्राम सभा में पट्टे दिए जाएंगे।
11 हजार से ज्यादा पंचायतों में 2 अक्टूबर को एक साथ पट्टे देगी
प्रदेश में 11341 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें 44981 गांव शामिल हैं। पंचायती राज आयुक्त और सचिव ने सभी जिला परिषद सीईओ को प्लॉट देने के अभियान पर काम शुरू करने को कहा है। इसके लिए जारी सर्कुलर के अनुसार सरकार ने अभियान चलाकर प्लॉट और पट्टे देने का फैसला किया है। पंचायती राज विभाग ने हर गांव से बेघर घुमंतू परिवारों का ब्योरा मांगा है। हर जिला परिषद इसका ब्योरा तैयार कर रही है।
बेघर परिवारों का गांववार ब्यौरा मांगा गया
पंचायती राज विभाग ने हर जिले से 22 अगस्त तक बेघर परिवारों का गांववार ब्यौरा भेजने को कहा है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत बेघर व घुमंतू परिवारों को अधिकतम 300 वर्ग गज तक के भूखंड आवंटित किए जाएंगे। भूखंड का आकार भूमि की उपलब्धता के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। रियायती दरों (टोकन मनी) पर भूमि आवंटित की जाएगी। हालांकि रियायती दरों का निर्धारण अभी नहीं किया गया है। बेघर परिवारों को भूखंड आवंटित करने के लिए 29 अगस्त तक हर गांव में आबादी भूमि का चिह्नांकन किया जाएगा।
राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेजकर भूमि को आबादी में परिवर्तित किया जाएगा
यह कार्य खंड विकास अधिकारी की देखरेख में होगा। जिन गांवों में आबादी नहीं है, वहां भूमि आवंटित नहीं की गई है। वहां दूसरी भूमि की व्यवस्था करने के लिए प्रस्ताव बनाए जाएंगे। राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेजकर भूमि को आबादी में परिवर्तित किया जाएगा। पंचायती राज विभाग ने हर गांव में बेघर परिवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर तय की है। इसके बाद हर गांव से प्राप्त आवेदनों का ब्योरा 7 सितंबर तक पंचायती राज विभाग को भेजना होगा। भूखंड आवंटित करने के लिए 6 से 25 सितंबर तक ग्राम पंचायत की बैठक बुलाकर प्रस्ताव पारित कराकर औपचारिकताएं पूरी करने की समय सीमा तय की गई है।